पेट्रोल पम्पों पर शौचालय, पानी, हवा, रेडिएटर पानी, टेलिफोन, पीयूसी तक व्यवस्था भी नदारद मिली, इसके अलावा पेट्रोल कर्मियों का ड्रेस कोड तक निर्धारित नहीं मिला। बहुत से पेट्रोल पम्पों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल भरने पर कार्रवाई की गई। डीएसओ का कहना है कि मानक के अनुरूप उपभोक्ताओं के लिए जो मूलभूत सुविधाएं निर्धारित की गई है, जांच में नदारद मिली, इसलिए 42 पेट्रोल पम्पों पर पहली बार 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद भी सुधार नहीं किया गया तो दूसरी बार 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरी बार में एक लाख जुर्माना और 45 दिनों तक खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी।
BY- SATISH SRIVASATAVA