#UnionBudget2016: सोने और हीरे की ज्वैलरी हुई महंगी
सोने-हीरे की ज्वैलरी पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क बढ़ा, चांदी से बनी ज्वैलरी पर किसी भी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं

नई दिल्ली। वित्तमंत्री अरुण जेटली के आम बजट ने महिलाओं को निराश किया है। दरअसल सोने और हीरे की ज्वैलरी महिलाओं की पहली पसंद मानी जाती है, लेकिन इस बजट में इस पर भी महंगाई का तड़का लगा दिया है। इन ज्वैलरी पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है, यानी अब हीरे और सोने की ज्वैलरी महंगी हो जाएगी। हालांकि चांदी से बनी ज्वैलरी पर किसी भी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। लेकिन सोने और हीरे के गहनों की कीमतें बढऩे से महिलाएं काफी निराश हुई हैं। ऐेसे में महिलाओं के लिए यह बजट कुछ खास नहीं रहा है। दूसरी तरह वित्त मंत्री ने महिलाओं को एक और झटका दिया है। इस बजट में ब्यूटी पार्लर पर टैक्स बढ़ा दिया है।
इनकम टैक्स स्लैब में भी नहीं मिली छूट
बजट के दौरान महिलाओं को इनकम टैक्स स्लैब में भी किसी तरह की छूट नहीं मिली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब को यथावत रखा है। हालांकि पूर्व में आए आम बजट के दौरान महिलाओं को टैक्स स्लैब में छूट मिलती रही है, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी महिलाओं को टैक्स स्लैब के जरिए कोई राहत नहीं मिली है।
फिलहाल के टैक्स स्लैब के हिसाब से 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। वहीं 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। 10 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आमदनी पर 30 फीसदी की दर से इनकम टैक्स लगाया जाता है। सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर 10 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है।
इनकम टैक्स स्लैब में भी नहीं मिली छूट
बजट के दौरान महिलाओं को इनकम टैक्स स्लैब में भी किसी तरह की छूट नहीं मिली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब को यथावत रखा है। हालांकि पूर्व में आए आम बजट के दौरान महिलाओं को टैक्स स्लैब में छूट मिलती रही है, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी महिलाओं को टैक्स स्लैब के जरिए कोई राहत नहीं मिली है।
फिलहाल के टैक्स स्लैब के हिसाब से 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। वहीं 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। 10 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आमदनी पर 30 फीसदी की दर से इनकम टैक्स लगाया जाता है। सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर 10 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है।
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