दस साल का कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना
ब्यावरPublished: Jan 23, 2020 05:54:00 pm
न्यायालय ने सुनाया फैसला, मादक पदार्थ तस्करी अधिनियम का मामला
दस साल का कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना
सदर थाना पुलिस ने दस साल पहले डोडा पोस्त सहित पकड़ा था
ब्यावर. मादक पदार्थ तस्करी अधिनियम के दस साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायायालय प्रथम ने आरोपित को दस साल के कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। प्रकरणानुसार १ अगस्त २००९ को सदर थाना पुलिस ने खरवा के निकट एक ढाबे के पास मोटरसाइकिल सवार को रूकने का ईशारा किया। इस पर वह पुलिस दल को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ा। बाद में उसकी तलाशी ली तो बीस किलो डोडा पोस्त मिला। पुलिस ने मोटरसाइकिल व डोडा पोस्त जब्त कर आरोपित अलीपुरा पीसांगन निवासी कालु खान को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की। इस पर अपर लोक अभियोजक डायमंड सिंह ने २१ गवाह और २९ दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने आरोपित को दस साल के कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना से दण्डित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल का कारावास अतिरिक्त होगा।