बीपीएल से शुल्क की मांग…? सूचना के अधिकार के तहत बीपीएल आवेदक को नि:शुल्क सूचना दिए जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद ऐसे मामले भी सामने आए है। जिनमें बीपीएल आवेदको से भी शुल्क मांग लिया गया। जबकि तीस दिन में सूचना दिए जाने का प्रावधान है। अगर तीस दिन में सूचना नहीं दी जाती है तो तीस दिन के बाद नि:शुल्क सूचना दिए जाने का प्रावधान है। जबकि अधिकांश मामलों में तीस दिन के बाद ही सूचना दी जा रही है। इससे नगर परिषद या अन्य कार्यालय को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। इतना ही नहीं तीस दिन में सूचना देने का प्रावधान होने के बावजूद आवेदक को तीसवें दिन राशि जमा करवाने का सूचना दी जाती है।
यह है प्रावधान धारा 7 की उप धारा 1 के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभाव पूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया है या जानबूझकर गलत अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है, या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीती से सूचना देने में बाधा डाली है तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब से आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है 250 प्रति रुपए की शास्ति आरोपित करेगा तथापि एसी शास्ति की कुल रकम 25000 प्रति रुपए से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किया हुआ है। इसके अलावा रिकार्ड को संधारित रखना भी प्रत्येक लोक अधिकारी के कार्यक्षेत्र में शामिल है।