मुख्य सड़क पर नहीं बजा सकेंगे डीजे
-प्रशासन ने कोविड के चलते शादी समारोह को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश

ब्यावर. कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच शादी समारोह की धूम मची है। इन शादी समारोह में कोविड गाइड लाइन की अनदेखी संकटदायक हो सकती है। ऐसे में प्रशासन ने शादी समारोह को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए है। इन निर्देशों की अवहेलना पर ं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मुख्य सड़क पर बारात के प्रोसेशन एवं डीजे बजाने पर रोक रहेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से मुख्य सड़क पर प्रोसेशन व समारोह के आयोजन किया जाना जरुरी हो तो जिला मजिस्ट्रेट से लिखित में पूर्व अनुमति लेनी होगी। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एहतियाती एवं प्रतिबन्धात्मक उपायों के प्रावधान किए गए है। विवाह संबंधी आयोजन के लिए जारी गाईडलाईन्स एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी किए गए विनियमों में आमन्त्रित किए गए मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सभी अतिथियों के चेहरे पर मास्क लगा होना चाहिए। नो मास्क, नो एंट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित करनी होगी। समारोह के दौरान सोशल डिस्टेसिंग की पूर्णत: पालना होनी चाहिए। विवाह स्थल पर हाथ धोने के लिए साबुन एवं सेनेटाईजर की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हेण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार-ंबार सफाई की जाएगी। विवाह समारोह के आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से विडियोग्राफी करवानी होगी। समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक मेहमान आमंत्रित करने एवं प्रावधानों की अवहेलना पाए जाने पर ऐसे आयोजनकर्ता के विरूद्व राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अंतर्गत जारी किए गए विनियमों में निर्धारित राशि 25000 वसूल करने के साथ अन्यविधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। मुख्य सड़कों पर बारात के प्रोसेशन एवं प्रोसेशन के साथ डीजे के बजाने पर पूर्णप्रतिबंध रहेगा। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से मुख्य सड़क पर प्रोसेषन, समारोह के आयोजन आदि किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट की लिखित में पूर्व अनुमति लेनी होगी। किसी भी प्रकार के वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व इसकी सूचना संबंधित उपखण्ड कार्यालय में अनिवार्य रूप से दी जानी आवश्यक है। उल्लंघन करने पर पांच हजार वसूल करने के साथ अन्य विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।
...तो करनी होगी होम आइसोलेशन की कार्रवई
विवाह समारोह में शामिल किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होने, खांसी, जुकाम, बुखार या किसी प्रकार का लक्षण पाए जाने पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण एवं जांच करवाई जाकर होम आइसोलेशन संबंधित कार्यवाही करनी होगी।
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