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mobile tower radiation: बच कर रहें, इससे इस जानलेवा बिमारी का खतरा

locationब्यावरPublished: Jul 15, 2019 08:43:04 pm

Submitted by:

tarun kashyap

परिषद आयुक्त ने मानवाधिकार आयोग में दी अंडरटेकिंग, आयोग ने माना मामला काफी गंभीर व संवेदनशील

mobile tower

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ब्यावर। वार्ड 37 के आबादी क्षेत्र में लगाए गए मोबाइल टावर (mobile tower) को हटाया जाएगा। यह अंडरटेकिंग नगर परिषद आयुक्त राजेंद्र सिंह चांदावत ने सोमवार को राज्य मानवाधिकार आयोग में दी है। वह सोमवार को स्वयं आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि टावर से रेडियो एक्टिव किरणें (mobile tower radiation) निकलती हैं। इसलिए वह अगली सुनवाई से पूर्व मानव हित मे टावर को हटवा देंगे ताकि किसी के स्वास्थ को हानि नहीं पहुंचे।
क्षेत्र में लगाए गए एक निजी कम्पनी के मोबाइल टावर को लेकर वार्डवासी लम्बे समय से विरोध जता रहे हैं। कई बार निवेदन के बावजूद स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं होने पर लोगों ने राज्य मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया। इसमें बताया कि वार्ड ३७ स्थित न्यू वृंदावन गार्डन के पास एक मोबाइल टावर स्थानीय लोगों की बिना अनुमति के लगाया गया। टावर घनी आबादी क्षेत्र में लगाया गया है, वहीं पास ही दो स्कू ल भी संचालित हैं। इस सम्बंध में कम्पनी के अधिकारियों सहित उपखण्ड अधिकारी, परिषद आयुक्त व तहसीलदार आदि को शिकायतरी पत्र दिए गए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आयोग से निवेदन किया गया कि बच्चों, बुजुर्गों व कॉलोनीवासियों के स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए टावर को हटाया जाए।
कैंसर की प्रबल संभावना

आयोग के सदस्य न्यायाधीश महेशचंद्र शर्मा ने प्रकरण को काफी गंभीर एवं संवेदनशील मानते हुए जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी एवं आयुक्त से 8 जुलाई को तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की। आदेश में लिखा कि मोबाइल टावर से निकलने वाली दूषित विकिरणों से मानव शरीर पर घातक प्रभाव होते हैं। कैंसर जैसी बीमारी की प्रबल संभावना होती है। उक्त तिथि को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने पर जिला कलक्टर को आदेश किए कि वह ब्यावर नगर परिषद आयुक्त को रिपोर्ट के साथ 15 जुलाई को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दें। इस पर आयुक्त सोमवार को स्वयं आयोग में उपस्थित हुए।
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