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SSR Death Case: CBI जल्द ही रिया चक्रवर्ती को कर सकती है गिरफ्तार, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

locationबेगूसरायPublished: Aug 25, 2020 08:01:30 pm

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Prateek

इस बीच राज्यसभा सांसद व बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट में लिखा कि (CBI Can Arrest Soon Rhea Chakraborty In SSR Death Case) (Bihar News) (Begusarai News) (Patna News) (Sushant Singh Rajput) (Rhea Chakraborty)…

SSR Death Case: CBI जल्द ही रिया चक्रवर्ती को कर सकती है गिरफ्तार, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

SSR Death Case: CBI जल्द ही रिया चक्रवर्ती को कर सकती है गिरफ्तार, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

प्रियरंजन भारती
पटना,बेगूसराय: सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की ओर से अनुसंधान के बारे में कोई बात नहीं बताई गई है। हालांकि अब तक इस मामले में सुशांत के करीबियों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं हुई है। इस पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह का कहना है कि सुशांत की मौत को 2 महीने से ज्यादा समय के बाद सीबीआई ने जांच शुरु की है। हो सकता है पूछताछ में सीबीआई संतुष्ट न हो तो उसे जल्दी ही गिरफ्तार कर सकती है।

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इस बीच राज्यसभा सांसद व बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट में लिखा, अगर रिया चक्रवर्ती जो भी बयान दे रही हैं, उसमें महेश भट्ट के साथ हुई उनकी बातचीत में मिलान नहीं होता है तो सीबीआई को रिया को गिरफ्तार कर पूछताछ करनी चाहिए। जिससे सच्चाई की तह तक पहुंचा जा सके। सीबीआई के पास सच सामने लाने के लिए इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है।

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सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की ओर से इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई बात नहीं बताई गई है। हालांकि अब तक इस मामले में सुशांत के करीबियों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं हुई है। इस पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह का कहना है कि सुशांत की मौत को 2 महीने से ज्यादा समय के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की है। ऐसे में जांच एजेंसी अपने हिसाब से रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाएगी। उसके बाद अगर उनकी तरफ से जवाब ठीक नहीं आते हैं, तो उसे गिरफ्तार भी करे।

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वहीं, कानून के जानकार बताते हैं कि पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज एफआईआर में आईपीसी की जो भी धाराएं लगाई गई हैं उसके अनुसार जांच एजेंसी को यह अधिकार है कि वह गंभीर अपराध में वह बिना कोर्ट से वारंट प्राप्त किए भी गिरफ्तार कर सकती है। यही नहीं अगर लगाए गए आरोपों की पुष्टि कागजी सबूतों, परिस्थतियों और गवाहों के बयान से हो जाती है तो आरोपितों को न्यायालय के द्वारा सजा दी जा सकती है। बहरहाल आइए हम जानते हैं कि पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 241/20 में भारतीय दंड संहिता कि किन धाराओं के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं और रिया चक्रवर्ती व उनके साथ के पांच अन्य लोगों पर कितने गंभीर कृत्य का मुकदमा दर्ज है।

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