पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 से 2017 के बीच बेमेतरा जिले में कार्यरत एनआईसीएल चिटफंड कंपनी ने जिले के निवेशकों से लाखों रुपए निवेश कराया था। उक्त चिटफंड कंपनी का कार्यालय रायपुर में स्थित था। चिटफंड कंपनी ने उपरोक्त निवेशकों से रकम 6 साल में रकम दोगुना करने का प्रलोभन देकर निवेश कराया था। किन्तु वर्ष 2017 में उपरोक्त चिटफंड कंपनी ने निवेशित रकम का दोगुना भुगतान करने के बजाय निवेशित रकम को लेकर कंपनी का कार्यालय बंदकर प्रदेश के अन्य जिलों के निवेशकों से करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया।
16 अप्रैल 2017 को पीडि़ता वार्ड 5 दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी बेमेतरा निवासी सविता तिवारी की रिपोर्ट पर एनआईसीएल के डायरेक्टर अभिषेक सिंह चौहान एवं कंपनी के अन्य डायरेक्टरों के विरूद्ध बेमेतरा थाने में धारा 420, 34, 3, 4, 10 के तहत अपराध दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान 5 सितंबर 2018 को कंपनी के अन्य 2 डायरेक्टर हरीश कुमार शर्मा एवं लखन सोनी को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध 27 नवंबर 2018 को अभियोग पत्र बेमेतरा न्यायालय में पेश किया जा चुका है।
बेमेतरा पुलिस ने इस मामले में एनआईसीएल चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर साजापुर (मध्यप्रदेश) निवासी अभिषेक सिंह चौहान (37) पिता आनंद सिंह चौहान, भोपाल (मध्यप्रदेश) निवासी आशीष चौहान (36) पिता आनंद सिंह चौहान, भोपाल (मध्यप्रदेश) निवासी निरंजन सक्सेना (43) पिता अशोक सक्सेना) और ग्वालियर (मध्यप्रदेश) निवासी प्रबल प्रताप सिंह यादव (38) पिता बदन सिंह यादव को गिरफ्तार किया है।
इन आरोपियों को पुलिस भुनेश्वर से पकड़कर बेमेतरा लाई है। इसके बाद इन्हें बेमेतरा के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम विवेचना के लिए 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में इनके विरूद्ध पंजीबद्ध अपराधों में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उन्हें भी सूचना दी गई है।