प्रार्थी ने बताया कि 23 नवंबर को सुबह 7 बजे मैं जगदीश के खेत के में लकड़ी काटने, मजदूरी करने चला गया। वहीं मेरी पत्नी व बेटा गांव में ही मजदूरी करने चले गए। घर में मेरी बेटी एवं नातिन देखरेख के लिए रूकी थी। मेरा बेटा व पत्नी करीबन 12 बजे घर पहुंचे और वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। मेरी बेटी खून से लथपथ घर की परछी में चित्त पड़ी थी। उसके सिर पर गंभीर चोट पहुंचाया गया था। उसे तत्काल 108 बुलाकर खंडसरा अस्पताल ले गए। जहां जांच करने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रार्थी ने संदेह व्यक्त किया है कि मेरी बेटी की हत्या दामाद थानूराम साहू ने की है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर खंडसरा पुलिस ने धारा 302 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया।
घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर एसपी अरविंद कुजूर के निर्देशन एवं एएसपी पंकज पटेल एवं एसडीओपी राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में खंडसरा चौकी प्रभारी उप निरीक्षक बीआर ठाकुर एवं चौकी स्टाफ के साथ सउनि अरविंद शर्मा को आरोपी के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करने निर्देशित किया गया। संदेही आरोपी थानूराम साहू (25) साकिन खाती थाना खम्हरिया को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका होने के कारण उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया। आरोपी थानूराम साहू पिता कुमार साहू साकिन खाती थानखम्हरिया जिला बेमेतरा को विधिवत गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया।