पिता की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में घूम रहे थे दो सगे बेटे, जज ने कहा अब जिंदगी भर सड़ो जेल में
पिता की हत्या करने वाले पुत्रों को सत्र न्यायालय के न्यायधीश आंनद कुमार सिंधल ने धारा 302, 201,34 के अपराध में आजीवन कारावास व सौ-सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।

बेमेतरा . पिता की हत्या करने वाले पुत्रों को सत्र न्यायालय के न्यायधीश आंनद कुमार सिंधल ने धारा 302, 201,34 के अपराध में आजीवन कारावास व सौ-सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। शासन की ओर से लोक अभियोजक दिनेश तिवारी ने इस केस की पैरवी की। जिसके बाद शुक्रवार को न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। प्रकरण के संंबध में मिली जानकारी के अनुसार 7 अगस्त 2019 को नवागढ़ थाना प्रभारी सी.आर. ठाकुर अन्य सहकर्मी आरक्षकों के साथ पुलिस वाहन में टाउन गश्त के लिए रवाना हुए थे। रात एक बजे के आसपास दो व्यक्ति मोटर साइकिल पर गठरी बांध कर बीच में रख कर मुंगेली रोड झाल की तरफ जा रहे थे।
यह है पूरा घटनाक्रम
पुलिस ने संदेह पर पीछा किया। स्कूल के पास रोड किनारे बांधा पार में गठरी को पीछे बैठे व्यक्ति ने मोटर साइकिल से फेंक दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। चालक भी भागने का प्रयास कर रहा था, जिसका पीछा कर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ग्राम कोटवार नोहर सिंह चौहान तथा सरपंच शंकरलाल को फोन कर बुलाया गया। उनके समक्ष उनके नाम पता पूछने पर आरोपियों ने अपना नाम मुकेश बघेल (19) व राजू बघेल (24) निवासी तिलका पारा नवागढ़ बताया।
पुलिस के पूछने पर गठरी में अपने पिता भोपसिंग बघेल का शव होना बताया। घटना के बारे में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि मृतक ने जमीन को बेच दिया था। घर भी गिरवी रख दिय था। शराब पीने तथा जुआ-सट्टा खेलने का आदी था। वह कर्जा चुकाने के लिए परिवार को प्रताडि़त करता था। इस कारण अपने बड़े भाई राजू बघेल के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। शव को छिपाने के लिए वे जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।
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