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स्कूल से घर आई नाबालिग को बदमाश ले गया खेत, फिर… मामले में आरोपी को मरते दम तक जेल में रहने की मिली सजा

locationबेमेतराPublished: Dec 04, 2022 04:59:16 pm

Submitted by:

Karunakant Chaubey

Bemetara crime news : नहर बांधा में नाबालिग की हत्या करने (Minor girl rape and Murder) वाले आरोपी को मरते दम तक जेल में रहने की सजा (Rape and Murder case) सुनाई गई है..

Doctor Raped women

Doctor Raped women file photo

बेमेतरा। नहर बांधा में नाबालिग की हत्या करने (Minor girl rape and Murder) वाले आरोपी को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। न्यायलय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पंकज विश्वकर्मा को आजीवन करावास की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की। मधु तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।
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शासन की ओर से सतीश वर्मा, विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। बता दें कि इसी साल 25 जनवरी को पीड़ित के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। 24 जनवरी की शाम मृतक स्कूल से आकर खाने के बाद घूमने निकला था, लेकिन फिर वह नहीं लौटा। आरोपी ने बहलाकर उसका अपहरण किया। पिता की शिकायत पर प्रथम सूचना दर्ज करने के बाद आरोपी का पता तलाश किया गया।
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संदेही पंकज विश्वकर्मा को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ करने पर उसने यह स्वीकार किया कि मृतक को अपने साथ लेकर गया था और विशाल नवरंगे के खेत में उससे अप्राकृतिक संभोग की मांग की। जब नाबालिग मना करने लगा तो उसे गुस्सा आ गया। मिट्टी के ढेले को सिर पर मारा और फिर उसका गला दबाया। लाश को नवरंगे के खेत के गढ्ढे में छिपा दिया। अपराध कबुलने के बाद पुलिस ने आरोपी को मौके पर जाकर गवाहों के समक्ष शव बरामद किया।
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16 गवाहों का बयान दर्ज किया गया

अभियोजन की ओर से 16 गवाहों एवं अभियुक्त की ओर से बचाव साक्ष्य के रूप में किसी भी साक्ष्य का कथन नहीं कराया गया। जिसके बाद फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ धारा 5(एम)(आई) के उल्लंघन में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
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