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लौहार बस्ती को आग लगाने वाले 27 आरोपियों ने न्यायालय में किया सरेंडर, भेजा जेल

locationबेतुलPublished: Jul 24, 2019 10:52:36 pm

Submitted by:

rakesh malviya

खापाखतेड़ा कांड

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मुलताई. आमला क्षेत्र के ग्राम खापाखतेड़ा में 2004 में लोहार बस्ती को आग के हवाले करने, मारपीट एवं हत्या सहित विभिन्न धाराओं में 44 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिन्हे मुलताई न्यायालय द्वारा 8 मार्च 2008 को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। इस मामले में 34 आरोपियों द्वारा इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जबलपुर में अपील की गई थी, लेकिन जबलपुर द्वारा मामले में 7 लोगों को बरी कर दिया गया। जिसके बाद 27 आरोपियों को मुलताई न्यायालय द्वारा दी गई सजा को यथावत रखा गया था, जिसके बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिलहाल अपील मंजूर नहीं की गई है, जिसके बाद बुधवार को सभी 27 आरोपियों ने मुलताई कोर्ट के एडीजे हरप्रसाद वशंकार के न्यायालय के समक्ष समर्पण कर दिया, जहां से सभी 27 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
तीन की मौत, कई जल गए थे
बताया जा रहा है कि बुधवार को आरोपी जोगी पंवार, नंदकिशोर पंवार, भीमराव भोयर, दौलत भोयर, शंकर अम्मीलाल, पादरी रहडवे, अशोक रहडवे, कलीराम पंवार, किस्मत पंवार, राजेश पंवार, बकारात पंवार, अशोक जोगी, रामदास जुगरया, श्रीराम, सिरी पंवार, अनिल पंवार, सुरेश पंवार, जगदीश पंवार, लक्ष्मण इमरत, हरिओम, अमित, भीकपाल, ओमप्रकाश, मिट्टू सहित जगदीश द्वारा बुधवार को न्यायालय के समक्ष समर्पण किया गया है। अधिवक्ता भोजराज सिंह रघुवंशी ने बताया कि सभी के खिलाफ धारा 147,148,323-149, 302 भादवि सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया था। घटना के अनुसार आरोपियों ने एकराय होकर 2004 में खापाखतेड़ा में लोहारों की बस्ती में आग लगा दी थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे, मामले के बाद लोहार गांव छोडक़र भाग गए थे। मामले में विचारण के बाद मुलताई न्यायालय द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, आरोपियों में 2 की मौत हो चुकी है। बुधवार इन 27 आरोपियों ने न्यायालय में सरेंडर किया, जहां से सभी को कड़ी पुलिस व्यवस्था के बीच जेल भेज दिया गया है। इस दौरान न्यायालय में भारी पुलिस बल तैनात था, कड़ी सुरक्षा के बाद आरोपियों को एक निजी बस में बिठाया गया, इस दौरान खापाखतेड़ा गांव के आधा सैकड़ा लोग भी न्यायालय परिसर में उपस्थित थे।
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