बेतुल

शराब उतारने पर 5 हजार अर्थदंड,पीने पर 25 सौ, सूचना पर इनाम 5 सौ

गांव को नशा मुक्त बनाने ग्रामीणों की पहल, गांव में बैठक कर लिया फैसला।

बेतुलSep 18, 2018 / 04:55 pm

rakesh malviya

शराब उतारने पर 5 हजार अर्थदंड,पीने पर 25 सौ, सूचना पर इनाम 5 सौ

बैतूल. गांव में शराब बिक्री से परेशान लोगों ने कई बार शराब उतारने और बेचने को समझाइश दी। इसके बाद भी लोग है कि नहीं माने। गांव में लड़ाई-झगड़े और बच्चे शराब की लत से आदी होने के चलते ग्रामीणों ने अब स्वयं ही गांव को नशामुक्त बनाने की पहल की है। ग्रामीणों ने गांव में बैठक कर शराब उतारने और पीने वालों के लिए अर्थदंड तय किया है और इसकी सूचना देने वाले व्यक्ति को भी पांच रुपए इनाम दिया जाएगा। ग्रामीण इसकी सूचना देने सोमवार कलेक्टर कार्यालय से पहुंचे थे। प्रशाासन से भी इस संबंध में सहयोग मांगा है।
बच्चे भी हो रहे शराब के आदी
ग्राम मुचगोहान झल्लार से आए आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 70 प्रतिशत लोग शराब उतारने का काम कर रहे हैं और पीते हैं। गांव में आसानी से शराब उपलब्ध होने की वजह से बच्चे भी शराब के आदी हो गए हैं। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। गांव में अशिक्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है। बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे हैं। शराब पीने के बाद महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। घरों में आए दिन विवाद होते हैं। ग्रामीणों ने गांव में शराबंदी को लेकर बैठक आयोजित कर किए निर्णय लिए हैं। इसको लेकर प्रशासन से भी सभी सहयोग मांगा है। पुलिस शराब बेचने वालों की शिकायत मिलती तो तत्काल कड़ी कार्रवाई करे।
ग्रामीणों ने तय किया जुर्माना
नशा मुक्ति को लेकर ग्रामीणों ने महिला समिति एवं पुरुष नशामुक्ति समिति का भी गठन किया है। ग्रामीणों ने गांव को नशामुक्त बनाने बैठक के माध्यम से जुर्माना तय किया है। शराब उतारने पर 5 हजार अर्थदंड,पीने वाले को 25 सौ रुपए दंड और सूचना देने वाले को इनाम में 5 सौ रुपए की राशि दी जाएगी।
रबड ट्यूब में भरी हुई थी अवैध शराब
बैतूल। विधानसभा निर्वाचन 2018 के दृष्टिगत आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध सघन तलाशी अभियान चलाकर छापामार कार्रवाई की जा रही है। सहायक आबकारी आयुक्त इंदरसिंह जामोद ने बताया कि जिला आबकारी दल द्वारा रविवार को वृत्त बैतूल में छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एक ऑटो वाहन द्वारा दो रबड़ ट्यूब में दो आरोपियों दिनेश पिता फूलचंद अमझरे निवासी सदर बैतूल एवं पंजाबराव पिता पतिराम बेले निवासी सदर बैतूल द्वारा परिवहन की जा रही 67 बल्क लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा एवं ऑटो जब्त की गई है। आरोपियों के विरूद्ध मप्र आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

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