भाजपा नेता की अवैध कॉलोनी को हटाने के निर्देश जारी
- मामले में कलेक्टर ने कॉलोनी को अवैध घोषित कर नामांतरण एवं विक्रय शून्य घोषित किए जाने के दिए निर्देश।

बैतूल। सारणी में भाजपा नेता द्वारा शासकीय पट्टे की जमीन पर प्लाट काटकर बेचे जाने के मामले में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को कमिश्नर ने विधि अनुसार होने पर यथावत रखते हुए एक महीने में कार्रवाई किए जाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं शाहपुर एसडीएम को अनियमित तरीके से किए गए विक्रय व नामांतरण को शून्य घोषित किए जाने तथा कॉलोनी को हटाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। बताया गया कि अवैध कॉलोनी से जुड़ा यह मामला पिछले तीन सालों से जांच में लंबित है। मामले में निर्णय होने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी है।
यह है मामला
तात्कालीन सारणी नगरपालिका अध्यक्ष मीनाक्षी मोहबे के पति किशोर मोहबे द्वारा वर्ष २०१५ में शासकीय पट्टे की जमीन पर प्लाट काटकर बेच दिए गए थे। जिसमें खसरा क्रमांक ५०/६२ रकबा ०.३७७ हेक्टेयर एवं खसरा नंबर ५०/६० रकबा ०.२५८ हेक्टेयर शामिल है। इस प्रकार मूल रकबा १.०७२ हेक्टेयर का बताया जाता है। मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टोरेट कार्यालय में ३० मई २०१५ को प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण में कलेक्टर कार्यालय द्वारा अवैध कॉलोनी को तत्काल हटाने एवं पारित आदेश का तीस दिवस में परिपालन किए जाने के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके बाद किशोर मोहबे द्वारा कमिश्नर के यहां अपील की गई थी। कमिश्नर द्वारा प्रकरण की सुनवाई करने के बाद कलेक्टर कार्यालय के आदेश को यथावत रखते हुए समय-सीमा निर्धारित कर प्रकरण में कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए।
यह जारी हुए आदेश
कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में शासकीय पट्टे की भूमि का अवैध तरीके से पंजीकृत करने वाले पंजीयक तथा नामांतरण करने वाले एवं त्रुटिपूर्ण राजस्व अभिलेख संधारण करने वाले जिला पंजीयक, उप पंजीयक, तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारियों के नाम अनियमितता के विवरण सहित आयुक्त को उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही शाहपुर एसडीएम को कॉलोनी को हटाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। कार्रवाई के लिए तीस दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
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