क्या है निर्माण में विध्वंस
स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइन अनुसार निर्माण एवं विध्वंस अधिनियम 2016 के अनुसार निर्माण कार्यों के पश्चात निकले अपशिष्ट जैसे मकान निर्माण पश्चात बची सामग्री ईट, गिट्टी, रेत इत्यादि अपशिष्ट को निर्माण एवं विध्वंस अवशिष्ट कहा जाता है। शहर की जनता को जन जागरूकता के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है कि निर्माण एवं विध्वंस से निकले अपशिष्ट का पुन: उपयोग वे स्वयं कर सकते हैं जैसे मकान निर्माण में मरम्मत, सडक़ पर गड्ढों के भराव आदि कार्य किए जा सकते हैं। यदि उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो नगरपालिका ६ रुपए प्रति घन फीट के हिसाब से इसे खरीद सकती है।
स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइन अनुसार निर्माण एवं विध्वंस अधिनियम 2016 के अनुसार निर्माण कार्यों के पश्चात निकले अपशिष्ट जैसे मकान निर्माण पश्चात बची सामग्री ईट, गिट्टी, रेत इत्यादि अपशिष्ट को निर्माण एवं विध्वंस अवशिष्ट कहा जाता है। शहर की जनता को जन जागरूकता के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है कि निर्माण एवं विध्वंस से निकले अपशिष्ट का पुन: उपयोग वे स्वयं कर सकते हैं जैसे मकान निर्माण में मरम्मत, सडक़ पर गड्ढों के भराव आदि कार्य किए जा सकते हैं। यदि उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो नगरपालिका ६ रुपए प्रति घन फीट के हिसाब से इसे खरीद सकती है।
इनका कहना
शासन के निर्देशानुसार निर्माण एवं विध्वंस अधिनियम 2016 के अंतर्गत शहर से निकले निर्माण एवं विध्वंस का पुन:उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है एवं सामग्री को उचित दरों पर शहर से उठवाया जा रहा है जिससे स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अच्छा स्थान प्राप्त कर सके।
प्रियंका सिंह पटेल,सीएमओ नगरपालिका बैतूल
शासन के निर्देशानुसार निर्माण एवं विध्वंस अधिनियम 2016 के अंतर्गत शहर से निकले निर्माण एवं विध्वंस का पुन:उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है एवं सामग्री को उचित दरों पर शहर से उठवाया जा रहा है जिससे स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अच्छा स्थान प्राप्त कर सके।
प्रियंका सिंह पटेल,सीएमओ नगरपालिका बैतूल