scriptलॉकडाउन में दुकान खोलने और घूमने पर छह लोगों पर केस दर्ज | Case filed against six people for opening shop and walking in lockdown | Patrika News

लॉकडाउन में दुकान खोलने और घूमने पर छह लोगों पर केस दर्ज

locationबेतुलPublished: Mar 29, 2020 10:27:17 pm

Submitted by:

yashwant janoriya

पुलिस ने सख्ती से करा रही नियम तोडऩे वालों के विरुद्ध सख्ती

पुलिस ने सख्ती से करा रही नियम तोडऩे वालों के विरुद्ध सख्ती

पुलिस ने सख्ती से करा रही नियम तोडऩे वालों के विरुद्ध सख्ती

बैतूल. शहर के जाकिर हुसैन वार्ड में बिना अनुमति के किराने की दुकान खोले जाने पर दो दुकानदार के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके अलावा बिना किसी कारण घर से बाहर निकलकर घूमते पाए जाने पर चार लोगों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है। सभी के विरुद्ध अपराध दर्ज किए गए हैं। पुलिस द्वारा वाहन चालकों पर भी चालानी कार्रवाई की गई है। इधर, जेल में बंद बंदियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि ४८ बंदियों को ४५ दिन की अंतरिम जमानत दिए जाने की तैयारी की जा रही है।
चालकों पर भी कार्रवाई
लॉकडाउन के दौरान वाहन लेकर घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर भी पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है। बैतूल में बिना अनुमति के चार पहिया वाहन लेकर निकलने के मामले में ३ हजार का चालान काटा गया है। गंज पुलिस ने बिना अनुमति के वाहन से बाहर निकलने वालों पर अभी तक २५ हजार रुपए की चालानी कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा सभी से आग्रह किया जा रहा है कि घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। बेवजह सड़कों पर वाहनों से न निकले। बावजूद इसके लोग काम के बहाने सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे हैं। पुलिस का कहना था कि चालानी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यदि इसके बाद भी लोग की आदतों में सुधार नहीं आता है तो वाहनों की जब्ती की कार्रवाई भी की जा सकती है।
48 बंदियों को मिलेगी अंतरिम जमानत
जिला जेल में क्षमता से अधिक बंदियों के कैद होने से यहां भी कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जेल प्रशासन ने न्यायालय के निर्देश पर ऐसे ४८ बंदियों की सूची तैयार की हैं जिन्हें पांच वर्ष तक की अधिकतम सजा है। न्यायालय द्वारा इन बंदियों को ४५ दिन की अंतरिम जमानत दिए जाने पर विचार किया जा रहा हैं ताकि जेल में बंद बंदियों की संख्या को कम किया जा सके। सुरक्षा के मद्देनजर जेल प्रशासन द्वारा पहले ही परिजनों के मिलने पर रोक लगा दी गई है। परिजनों से चर्चा के लिए टेलीफोनिक नई व्यवस्था शुरू की गई है। जिसके तहत बंदी सप्ताह में दो बार पांच-पांच मिनट परिजनों से बात कर सकेंगे। वैसे जिन ४५ बंदियों की अंतरिम जमानत के लिए न्यायालय को सूची भेजी गई है वे काफी खुश नजर आ रहे हैं।
बिना अनुमति किराना दुकान खोलकर बेच रहा था सामान, अपराध किया दर्ज
जाकिर हुसैन वार्ड में छोटू उर्फ शेख शकील द्वारा बिना अनुमति किराना दुकान खोलकर सामान बेच रहा था। दुकान में लोगों की भीड़ थी। इस दौरान किसी ने पुलिस को फोन पर पर सूचना दे दी। तस्दीक करने गंज थाना प्रभारी हमराह स्टाफ के साथ पहुंचे तो पुलिस को आता देख दुकान के बाहर लगी भीड़ भाग निकली। दुकान का संचालन कर रहे छोटू उर्फ शेख शकील को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने दुकानदारों से किराना दुकान के संचालन की अनुमति संबंधी वैध कागजात के बारे में पूछताछ की तो उसके पास दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी छोटू के विरूद्ध केस दर्ज किया। जिसे बाद में जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
घर से बाहर अनावश्यक घूमने पर चार के खिलाफ प्रकरण दर्ज
खेड़ी सांवलीगढ़ क्षेत्र में अनावश्यक रूप से सड़क पर घूमते पाए जाने पर पुलिस ने चार लोगों के विरूद्ध धारा १८८ के तहत मामला दर्ज किया है। लॉक डाउन के चलते लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है लेकिन इसके बाद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिसके चलते पुलिस को अब अपराधिक प्रकरण दर्ज करने पड़ रहे हैं। बताया गया कि खेड़ी में राहुल पिता देवराव माकोड़े, नीरज पिता गंगा प्रसाद राठौर, प्रतीक उर्फ गगन, सचिन पिता लड्डू मालवीय के विरूद्ध धारा १८८ के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की मोबाइल वैन के माध्यम से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि वे घरों से बाहर नहीं निकले लेकिन जब लोगों ने इस चेतावनी को अनसुना किया तो पुलिस ने मामले दर्ज करना शुरू कर दिए हैं।

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