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बेतुल

यह महिला चुरा रही थी ज्वेलरी, कैद हुई सीसीटीवी में

सोनी ज्वेलर्स शॉप से आभूषण चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद महिला को पुलिस ने पकड़ लिया

बेतुलSep 18, 2018 / 12:23 pm

rakesh malviya

CCTV footage approaches accused, police arrest woman

सीसीटीवी फुटेज से आरोपी तक पहुंची पुलिस, महिला गिरफ्तार

सारनी. शोभापुर के क्लब कालोनी में स्थित सोनी ज्वेलर्स शॉप से आभूषण चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद महिला को पुलिस ने पकड़ लिया है। पूछताछ में निशानदेही से 9 जोड़ सोने के आभूषण भी बरामद किया है। जिसकी कीमत 1 लाख 15 हजार रुपए हैं। पाथाखेड़ा चौकी प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि 13 सितंबर को शाम 4:28 बजे ज्वलेर्स शॉप से आभूषण चोरी करते हुए महिला कैमरे में कैद होने की शिकायत प्रतिभा पति नरेन्द्र सोनी द्वारा की गई। शिकायत पर अज्ञात महिला के विरूद्ध पुलिस ने धारा 454, 380 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया। एसडीओपी एमएस बडग़ूजर, थाना प्रभारी महेन्द्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन में पाथाखेड़ा पुलिस स्टॉफ ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की पताशाजी की। जिसमें सामने आया कि जगजीवन नगर निवासी रजिया पति जहीरा अंसारी, अरूणा पति गुलाब राजपूत ही वह महिला है जो सीसीटीवी कैमरे में आभूषण चोरी करते हुए कैद हुई है। पूछताछ में दोनों महिलाओं के पास से 35.560 ग्राम सोने के 9 जोड़ आभूषण जप्त किए। दोनों महिलाओं को पुलिस ने सोमवार को न्यायालय में पेश किया।
महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी को सजा
न्यायाधीश ने आरोपियों को सुनाई एक-एक की वर्ष सजा।
बैतूल। शासन की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता बीआर कुंभारे ने बताया कि पीडि़त महिला रातामाटी बुजुर्ग में रहती है। खेती बाड़ी का काम करती है। 1 सितंबर 2013 को दोपहर में गांव के ही मिठ्ठू कुंबी के खेत पर चारा काट रही थी। चारा काटकर गठ्ठा बनाया। गठ्ठा नहीं उठने से महिला ने मिठ्ठू को बुलाया। मिठ्ठू ने उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला को गोद में उठाकर मक्का के खेत में ले गया। महिला के साथ दुराचार का प्रयास किया। महिला ने जैसे-तैसे अपनी जान बचाई और परिजनों को पूरी घटना बताई। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मिठ्ठू पर केस दर्ज किया था। न्यायालय में चले प्रकरण में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा साठवणे ने आरोपी मिठ्ठू को एक वर्ष कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाएगा।
40 पाई चने को लेकर की थी मारपीट, अब हुई सजा
बैतूल. चना लेनदेन विवाद में मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने एक वर्ष की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी और पीडि़त में 40 पाई चने को लेकर विवाद हुआ था। एडीपीओ प्रसून कुमार द्विवेदी ने बताया कि न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी भैंसदेही मंूजषा तेकाम ने 40 पाई चने के विवाद को लेकर गाली-गलौज और मारपीट करने वाले आरोपी 45 वर्षीय पंजाबर खातरकर निवासी सिरजगांव को दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास और सात सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। द्विेवेदी ने बताया कि राजू मर्सकोले सिरजगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 4 वर्ष पहले उसने पंजाबराव को ४० किलो चना दिया था। बार-बार कहने पर भी चना वापस नहीं किया। ६ अप्रैल 2014 की रात में पंजाबराव से चना मांगा तो उसने देने से इंकार कर दिया और मारपीट की थी। राजू ने इसकी रिपोर्ट थाने में की थी। न्यायालय में चले प्रकरण में आरोपी को सजा सुनाई गई है।
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