न्यायाधीश ने आरोपियों को सुनाई एक-एक की वर्ष सजा।
बैतूल। शासन की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता बीआर कुंभारे ने बताया कि पीडि़त महिला रातामाटी बुजुर्ग में रहती है। खेती बाड़ी का काम करती है। 1 सितंबर 2013 को दोपहर में गांव के ही मिठ्ठू कुंबी के खेत पर चारा काट रही थी। चारा काटकर गठ्ठा बनाया। गठ्ठा नहीं उठने से महिला ने मिठ्ठू को बुलाया। मिठ्ठू ने उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला को गोद में उठाकर मक्का के खेत में ले गया। महिला के साथ दुराचार का प्रयास किया। महिला ने जैसे-तैसे अपनी जान बचाई और परिजनों को पूरी घटना बताई। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मिठ्ठू पर केस दर्ज किया था। न्यायालय में चले प्रकरण में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा साठवणे ने आरोपी मिठ्ठू को एक वर्ष कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाएगा।
बैतूल. चना लेनदेन विवाद में मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने एक वर्ष की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी और पीडि़त में 40 पाई चने को लेकर विवाद हुआ था। एडीपीओ प्रसून कुमार द्विवेदी ने बताया कि न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी भैंसदेही मंूजषा तेकाम ने 40 पाई चने के विवाद को लेकर गाली-गलौज और मारपीट करने वाले आरोपी 45 वर्षीय पंजाबर खातरकर निवासी सिरजगांव को दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास और सात सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। द्विेवेदी ने बताया कि राजू मर्सकोले सिरजगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 4 वर्ष पहले उसने पंजाबराव को ४० किलो चना दिया था। बार-बार कहने पर भी चना वापस नहीं किया। ६ अप्रैल 2014 की रात में पंजाबराव से चना मांगा तो उसने देने से इंकार कर दिया और मारपीट की थी। राजू ने इसकी रिपोर्ट थाने में की थी। न्यायालय में चले प्रकरण में आरोपी को सजा सुनाई गई है।