बेतुलPublished: May 12, 2023 04:43:28 pm
Subodh Tripathi
सैंकड़ों प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं, जो जानबूझकर गरीब व कमजोर वर्ग के बच्चों को अपने स्कूल में प्रवेश नहीं देते हैं, ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से सामने आया है.
बैतूल. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक प्राइवेट स्कूलों को 25 प्रतिशत गरीब व कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश देना है, लेकिन सैंकड़ों प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं, जो जानबूझकर गरीब व कमजोर वर्ग के बच्चों को अपने स्कूल में प्रवेश नहीं देते हैं, ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से सामने आया है, ये स्कूल खुद को अल्पसंख्यक बताकर आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देते हैं। ऐेसे में कई बच्चे इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, तो कइ बच्चों को पढऩे के लिए दूर स्थित स्कूलों में जाने के कारण काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।