छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष सजा
बैतूल. डीपीओ एमआर खान ने बताया कि आठ वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी दामा उर्फ मजूमदार सरयाम 45 निवासी राबडय़ा आठनेर को पांच वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने 21 दिसंबर 2015 को घटना को अंजाम दिया था। एक अन्य मामले में आरोपी 20 वर्षीय अजय पंडागरे निवासी अंबाड़ा को नाबालिग का अपहरण कर मकान में कैद करने केे मामले में तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने 18 जनवरी 2016 को घटना को अंजाम दिया था।