scriptएंटीबायोटिक इंजेक्शन लगने के बाद भी नहीं बच सका कोबरा सांप, हुई मौत | Cobra snake could not escape even after antibiotic injection, death | Patrika News

एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगने के बाद भी नहीं बच सका कोबरा सांप, हुई मौत

locationबेतुलPublished: Feb 29, 2020 12:59:25 am

Submitted by:

yashwant janoriya

बैतूल के भोपाली मेले में सपेरों से मिले थे पांच कोबरा सांप, की थी क्रूरता

बैतूल के भोपाली मेले में सपेरों से मिले थे पांच कोबरा सांप, की थी क्रूरता

बैतूल के भोपाली मेले में सपेरों से मिले थे पांच कोबरा सांप, की थी क्रूरता

सारनी. सपेरों की क्रूरता के शिकार सांपों में से एक कोबरा की मौत शुक्रवार शाम करीब 4 बजे हो गई है। वहीं चार सांपों की हालत में सुधार है। हालांकि वे भी कुछ नहीं खा पा रहे हैं। मृत सांप का पोस्ट मार्टम शनिवार सुबह बैतूल में होगा।
गौरतलब है कि 22 फरवरी को भोपाली मेले में सपेरों से वन विभाग की टीम ने छह सांप बरामद किए थे। जिनमें एक कॉमन सेंड बोआ और पांच कोबरा थे। दो के मुंह नाइलोन के धागे से सिले थे। वहीं दो के मुंह क्यूफिक्स से चिपके थे, जबकि एक कोबरा सुरक्षित था। 23 फरवरी को जिला पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक मृदुला सिन्हा ने इलाज किया। सांपों के मुंह खोले। इसके बाद वन विभाग सारनी के सुपुर्द कर दिए गए। 24 फरवरी को सांपों के साथ कू्ररता की खबर जब अखबारों में छपी तो वन विभाग हरकत में आया और सांपों की जांच व इलाज कराया, लेकिन सही उपचार नहीं मिलने से 6 फीट लंबे कोबरा सांप जिसके साथ सबसे ज्यादा कू्ररता होना पाया था उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करने वाले आदिल खान का आरोप है कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का इलाज में सहयोग नहीं मिलने से एक कोबरा की मौत हुई है। उन्होंने बताया बार-बार ड्रीप लगाने की सलाह दी जा रही थी, लेकिन नहीं लगाई गई। अब तक वन विभाग द्वारा इस मामले में किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया है। रानीपुर रेंजर सचिन गुप्ता ने बताया कि भोपाली मेले में सपेरों से बरामद एक कोबरा की मौत हो गई है। शनिवार सुबह पीएम कराएंगे।

छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष सजा
बैतूल. डीपीओ एमआर खान ने बताया कि आठ वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी दामा उर्फ मजूमदार सरयाम 45 निवासी राबडय़ा आठनेर को पांच वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने 21 दिसंबर 2015 को घटना को अंजाम दिया था। एक अन्य मामले में आरोपी 20 वर्षीय अजय पंडागरे निवासी अंबाड़ा को नाबालिग का अपहरण कर मकान में कैद करने केे मामले में तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने 18 जनवरी 2016 को घटना को अंजाम दिया था।

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