बेतुलPublished: Jan 31, 2023 08:31:39 pm
दीपेश तिवारी
- अपने स्थान पर सॉल्वर को बैठाकर उत्तीर्ण की थी पीएमटी की परीक्षा
भोपाल। सीबीआइ की विशेष अदालत ने व्यापमं फर्जीवाड़े के केस में बैतूल जिले की मुलताई के बीएमओ रहे डॉ. पल्लव अमृतफले को सात साल की सजा और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। सीबीआइ जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपी डॉ. अमृतफले ने वर्ष 2009 में अपने स्थान पर सॉल्वर को बैठाकर पीएमटी की परीक्षा उत्तीर्ण की और रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया।