मारपीट के छह आरोपियों को सजा
मारपीट के छह आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। एडीपीओ अभय सिंह ठाकुर ने बताया कि रेखा पति कृष्णा वर्मा ने 5 जुलाई 2015 को बोरदेही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति के साथ नवल किशोर चौरे ने कुल्हाड़ी और अन्य लोगों प्रवीण चौरे, अरुण चौरे, संतोष चौरे, माठू चौरे, चैत्या चौरे ने लकड़ी मारपीट की थी। मकान बंटवारा करने की बात पर जान से मारने की भी धमकी दी थी। दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मुलताई रंजिताराव सोलंकी ने मारपीट करने वाले सभी आरोपियों निवासी रजेगांव थाना बोरदेही को एक-एक वर्ष कारावास और सौ-सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। पैरवी में वरिष्ठ एडीपीओ अमित राय ने भी सहयोग किया।
मारपीट के छह आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। एडीपीओ अभय सिंह ठाकुर ने बताया कि रेखा पति कृष्णा वर्मा ने 5 जुलाई 2015 को बोरदेही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति के साथ नवल किशोर चौरे ने कुल्हाड़ी और अन्य लोगों प्रवीण चौरे, अरुण चौरे, संतोष चौरे, माठू चौरे, चैत्या चौरे ने लकड़ी मारपीट की थी। मकान बंटवारा करने की बात पर जान से मारने की भी धमकी दी थी। दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मुलताई रंजिताराव सोलंकी ने मारपीट करने वाले सभी आरोपियों निवासी रजेगांव थाना बोरदेही को एक-एक वर्ष कारावास और सौ-सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। पैरवी में वरिष्ठ एडीपीओ अमित राय ने भी सहयोग किया।