script50 हजार की सुपारी देकर पति की हत्या कराने वाली पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास | Life imprisonment to the wife and lover who killed her husband by giv | Patrika News

50 हजार की सुपारी देकर पति की हत्या कराने वाली पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास

locationबेतुलPublished: May 19, 2023 10:06:55 pm

Submitted by:

rakesh malviya

– आरोपी से प्रेम-प्रसंग की जानकारी पति को लगने के बाद दिया था घटना को अंजाम

50 हजार की सुपारी देकर पति की हत्या कराने वाली पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास

हरदा. सिटी थाने से महिला को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाते पुलिसकर्मी।

हरदा. चार साल पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराने वाली महिला और उसके प्रेमी को न्यायालय ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक शहर के गायत्री मंदिर के पीछे वाली रहने वाली मनीषा पति राजेश राजपूत (27) का प्रकाश फड़ाक उर्फ पीपी पिता भगतसिंह जाट निवासी छोटीहरदा के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। जिसकी भनक राजेश को लग गई थी। इसके चलते महिला ने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर योजना बनाई थी। जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशाराम रोहित, सहायक जिला लोक अभियोजन विनोद कुमार अहिरवार ने बताया कि 12-13 अक्टूबर 2018 की रात 12.30 बजे मनीषा ने अपने प्रेमी प्रकाश को अपने घर पर बुलाया था। इस दौरान उसने प्रकाश के दोस्त गोलू शर्मा, छोटू और पप्पू उर्फ पवन को 50 हजार रुपए की सुपारी देकर धारदार हथियार से राजेश की हत्या करवा दी थी। घटना के बाद फरियादी नरेंद्रसिंह पिता रामरजसिंह राजपूत (32) ने थाने में आकर उसके भाई राजेश की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों पर धारा 302, 34, 201 बी का मामला दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिस पर न्यायालय में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी प्रकाश फड़ाक और मनीषा राजपूत को धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा और दो-दो हजार रुपए का अर्थदंड तथा धारा 201 में तीन-साल साल का सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
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