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लॉक डाउन: पढ़े, कोरोना को लेकर यह जारी हुए आदेश

locationबेतुलPublished: Mar 24, 2020 07:46:45 pm

Submitted by:

Devendra Karande

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राकेश सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत जिले में प्रभावशील लॉकडाउन के दौरान आमजन को अत्यावश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सहूलियत दी गई है।

कोरोना को लेकर यह जारी हुए आदेश

During the lockdown, the public is provided with the availability of essential commodities.

बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राकेश सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत जिले में प्रभावशील लॉकडाउन के दौरान आमजन को अत्यावश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सहूलियत दी गई है। इस दौरान दोपहिया-चौपहिया एवं अन्य वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
१. समाचार पत्र एवं दूध के डोर-टू-डोर डिलेवरी सुबह ६ से ८ बजे तक होगी।
२.नागपुर-भोपाल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पम्प निर्बाध खुले रहेंगे तथा जिले के शेष पेट्रोल पम्प दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही खुले रहेंगे।
३. मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे परंतु एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और उनके मध्य परस्पर दूरी एक मीटर हो सका विशेष ध्यान रखा जाएगा।
४. विभिन्न अस्पताल, नर्सिंग होम के कर्मचारी उनके लिए निर्धारित पाली के अनुसार समय पर ड्यूटी पर पहुंचेंगे परंतु सभी को अपने पास परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा।
५. किराना, फल एवं सब्जी की सप्लाई के लिए दोपहर १२ से ३ बजे तक प्रदत्त छूट समाप्त कर दी गई है।
६. अनाज एवं किराना सामग्री की भी डोर-टू-डोर डिलेवरी लोडिंग ऑटो के माध्यम से की जाएगी। वाहनों को पास जारी किए जाएंगे। यह पास संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दंडाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होंगे।
७. सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान पूर्वानुसार यथावत पूर्णत: बंद रहेंगे।
८. अत्यावश्यक/ आकस्मिक व्यक्तिगत कार्य के लिए जिले से बाहर जाने एवं जिले में प्रवेश करने के लिए संबंधित थाना प्रभारी अनुमति पास जारी करेंगे।
९. शेष सभी नागरिक लॉक डाउन की अवधि में अपने घरों के अंदर ही रहेंगे। लॉक डाउन आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के तहत कार्रवाई की जाएगी।
१०. एंबुलेंस एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को लेकर जाने वाले वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
११. समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नहीं किया जाएगा। गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किए जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुंचने के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों को आने-जाने की छूट रहेगी।
१२.इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीकॉम इन्टरनेट, पोस्टल सेवायें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
१३. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एपीदेमिक डिसिस एक्ट 1897 के तहत मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए नियम 2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत दंडनीय है एवं उल्लंघन कर्ता के विरूद्ध इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
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