पढ़े, नगरपालिका ने दिया था पथ विक्रेता का प्रमाण पत्र,फिर भी हटाई गुमठी
बेतुलPublished: Jan 21, 2020 08:43:45 pm
प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में गुमठीधारी एक हो गए हैं। अब इसका विरोध भी किया जाने लगा है। नगर पालिका ने जिन गुमठीधारियों को पथ विक्रेता का पंजीयन प्रमाण दिया गया था,उन्हें भी बिना पूर्व सूचना के हटा दिया गया है।
Gumdhithars applied to the police station
बैतूल। प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में गुमठीधारी एक हो गए हैं। अब इसका विरोध भी किया जाने लगा है। नगर पालिका ने जिन गुमठीधारियों को पथ विक्रेता का पंजीयन प्रमाण दिया गया था,उन्हें भी बिना पूर्व सूचना के हटा दिया गया है। ऐसे गुमठीधारियों ने प्रशासन की कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली में मंगलवार आवेदन दिया है।
अतिक्रमण के शिकार सभी गुमठीधारी मंगलवार स्थानीय स्टेडियम में जमा हुए। सभी ने प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की गई कार्रवाई का विरोध जताया। गुमठीधारियों का कहना था कि उन्हें नगर पालिका परिषद् बैतूल ने पथ विक्रेता का प्रमाण दिया है, जिसकी प्रति उनके पास है। आवेदकों को नगर पालिका परिषद बैतूल की मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं तहसीलदार बैतूल ने अतिक्रमणकारी बताया है और सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। सभी का बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया गया। पथ प्रमाण पत्र दिखाए जाने पर भी कार्रवाई की। गुमठीधारियों ने बताया कि दुकानें हटाए जाने के बाद से परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पा रहे हैं। परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। गुमठीधारियों को हटाए जाने के संबंध में न्यायालय का कोई आदेश नगरपालिका बैतूल एवं तहसीलदार बैतूल के पास नहीं था। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पथ विक्रेताओं एवं पथ के किनारे बैठकर कार्य करने वालों को हटाने का कोई निर्देश भी नहीं दिया है। इसके बाद भी कार्रवाई की गई। गुमठीधारियों ने कोतवाली थाने में आवेदन देकर नियम विरुद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर एफआइआर दर्ज करने की मांग की है।