पढ़ें, महिला डॉक्टर ने अवैध तरीके से की थी 400 लोगों की सोनोग्राफी
नाबालिग से बलात्कार और फिर गर्भपात के मामले में आरोपी बनाई डॉ वंदना कापसे के अस्पताल की जांच में कई जानकारियां सामने आ रही है। जब्त की गई बिना लाइसेंस सोनोग्राफी मशीन में अवैध तरीके से ४०० लोगों की सोनोग्राफी की गई थी।
बेतुल
Published: April 02, 2022 10:04:50 pm
बैतूल। नाबालिग से बलात्कार और फिर गर्भपात के मामले में आरोपी बनाई डॉ वंदना कापसे के अस्पताल की जांच में कई जानकारियां सामने आ रही है। जब्त की गई बिना लाइसेंस सोनोग्राफी मशीन में अवैध तरीके से ४०० लोगों की सोनोग्राफी की गई थी। अब पुलिस किन लोगों की सोनोग्राफी की थी,इसकी जानकारी जुटा रही रही है। मामले में तीन आरोपी जेल में हैं और डॉ वंदना कापसे को तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है।
सीएमएचओ डॉ एके तिवारी ने बताया करुणा अस्तपताल में दो सोनोग्राफी मशीन थी। एक मशीन अवैध रुप से रखी हुई थी। इसका लाइसेंस भी नहीं था। मशीन को जब्त किया था। मशीन से रिकॉर्ड निकाला गया है। उन्होंने बताया कि सोनोग्राफी मशीन में ३० नवंबर २०२१ से अभी तक ४०० सोनोग्राफी की गई है। लाइसेंस नहीं होने से इसे अवैध माना जाएगा। मशीन में किन लोगों की सोनोग्राफी की गई है। इसका रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। मशीन के संबंध में और जानकारी निकाली जा रही है। मशीन को कहां से लाया गया था। मशीन का संचालन कौन कर रहा था। इसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिमाला प्रसाद ने बताया सोनोग्राफी मशीन में जो सोनोग्राफी कराई गई है। इसकी जांच कराई जा रही है। इसमें देखा जाएगा कि और किसी का अवैध तरीके से गर्भपात तो नहीं कराया गया है। सीसीटीवी का रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। इसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
करुणा अस्पताल का सोनोग्राफी पंजीयन निरस्त
आमला थाना क्षेत्र के गांव में कोंचिग संचालक द्वारा पढऩे आने वाली नाबालिग छात्रा से बलात्कार और गर्भवती होने पर गर्भपात के मामले में अस्पताल का सोनोग्राफी पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। वही आरोपी डॉक्टर को तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है। डॉक्टर की जमानत भी निरस्त हो गई है। कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ. एके तिवारी की अध्यक्षता में गठित जांच दल द्वारा करुणा अस्पताल लिंक रोड के निरीक्षण के दौरान उक्त अस्पताल द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के नियमों का उल्लंघन करना पाया गया। डॉ. तिवारी ने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के नियम 20(3) के तहत करुणा अस्पताल को प्रदाय सोनोग्राफी के पंजीयन को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। सीएमएचओ डॉ तिवारी ने बताया अस्पताल का पंजीयन भी निरस्त किया है,सिर्फ भर्ती मरीजों को इलाज की छूट दी गई है। अन्य नए मरीजों का इलाज का नहीं किया जा सकेगा और न ही भर्ती किए जाएंगे। नाबालिग का गर्भपात कराने वाली डॉ वंदना कापसे को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया हैै।

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