पढ़े, कोरोना की दहशत: जिले में धारा १४४ के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
कोरोना वायरस की दहशत को देखते हुए कलेक्टर राकेश सिंह ने संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए जिले में धारा १४४ लागू कर दी है। प्रशासन ने कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जनहित में २९ नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं।

बैतूल। कोरोना वायरस की दहशत को देखते हुए कलेक्टर राकेश सिंह ने संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए जिले में धारा १४४ लागू कर दी है। प्रशासन ने कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जनहित में २९ नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता १८६० की धारा १८८ के अंतर्गत दंडनीय अपराध करार दिया है। जारी आदेश २० मार्च से ३१ मार्च तक प्रभावशील रहेगा। जिले के समस्त व्यक्तियों एवं नागरिकों को इन आदेशों का पालन करने की हिदायत दी गई है। जारी आदेश में रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड या अन्य किसी स्थल पर यात्रियों के आवागमन को देखते हुए चिकित्सा जांच की व्यवस्था प्रारंभ करने पर प्रत्येक व्यक्ति एवं यात्री को चिकित्सकीय जांच कराना अनिवार्य होगा।जिले के समस्त होटलों, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले यात्रियों, मुसाफिरों, विदेश से आने वाले व्यक्तियों के संबंध में संबंधित होटल, लॉज, धर्मशाला संचालक द्वारा सम्पूर्ण विवरण/ट्रेवल हिस्ट्री व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रतिदिन देना अनिवार्य होगा। ३१ मार्च तक की बुकिंग भी निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।जिला बैतल की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के इनडोर/आउटडोर सामहिक आयोजन, जुलूस, रैलियां, धरना प्रदर्शन, सम्मेलन, सामहिक भोज, लंगर, भंडारा, सभी सार्वजनिक कार्यक्रम, सामुदायिक,धार्मिक स्थल पर कोई सामाजिक, धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन आदि जिनमें काफी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं, इस प्रकार के सभी आयोजन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।जिले के सार्वजनिक स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड,बाग-बगीचे, ताल-तलैया, पिकनिक स्पॉट आदि में एक समय में एक स्थान पर 20 से अधिक संख्या में लोगों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना वायरस बीमारी के संबंध में अवैज्ञानिक और अप्रमाणिक भ्रामक संदेशों को फैलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। इसी प्रकार बसों में एक सीट पर केवल एक यात्री को ही बैठाने, सभी प्रकार की अत्यावश्यक सेवाओं (विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्रिशमन,दूरसंचार आदि) को छोड़कर शेष सभी विभागों में केवल ५० प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय में आए और शेष ५० प्रतिशत घर पर रहकर कार्य करें। नदी, तटों एवं तालाबों पर सामूहिक स्नान वर्जित रहेगा। जहां कहीं लाइन में लगना जरूरी हो वहां लाइन में लगे व्यक्तियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जाए। शॉपिंग मॉल में २० से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाए। महाराष्ट्र एवं गुजरात सहित अन्य प्रांतों से मजदूरी कर लौट रहे लोगों की जांच भी अनिवार्य की गई है।
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