scriptथ्र्रेसर मशीन की चपेट में आए मजदूर की मौत | The Death of the Labor-In-Troubled Machine | Patrika News

थ्र्रेसर मशीन की चपेट में आए मजदूर की मौत

locationबेतुलPublished: Mar 25, 2019 09:15:26 pm

Submitted by:

ghanshyam rathor

थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई।

machine

Pattern The youth came in the grip of the machine


पट्टन। गेहंू की दावन के दौरान सोमवार को थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। सोमगढ़ निवासी सुनील नागले के खेत में गेहूं की दावन थ्रेशर मशीन से की जा रही थी। थ्रेसर मशीन पर काम करने के लिए पट्टन निवासी २५ वर्षीय नाजिद पिता रहमउल्ला मंसूरी गया था। इसी दौरन संतुलन बिगडऩे से सीधे बेल्ट पर आ गिरा। बेल्ट पर गिरते ही नाजिद को मशीन ने अंदर खींच लिया, जिससे नाजिद की मौके पर ही मौत हो गई। मशीन इतनी तेज चल रही थी कि नाजिद का पूरा शरीर मशीन में फंस गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि नाजिद के शव को मशीन से बाहर निकालने के लिए पुलिस को थ्रेसर मशीन को खोलना पड़ा। थ्रेसर मशीन और टै्रक्टर पट्टन निवासी कमलेश माधोराव वाडबुदे की बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करा कर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन को जब्त कर लिया है। पट्टन चौकी प्रभारी एसआई वहीद खान ने बताया कि शव का पीएम कर परिनजों को सौंप दिया है।
जेएच कॉलेज के प्राध्यापक बलात्कार के आरोप से दोषमुक्त
बैतूल। जेएच कॉलेज में प्रो. डॉ. सुखदेव डोंगरे को न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार सहित अन्य आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। बहुचर्चित इस मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता अभय गर्ग, अंशुल गर्ग और पियूष गर्ग ने बताया कि घटना के अनुसार यह आरोप थे कि उन्होंने नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार किया। जिसकी एफआइआर पीडि़ता ने गंज थाने में कराई थी। पुलिस ने धारा 376 (2) आई भा.द.वि. में धारा 3/4 पास्को एक्ट, धारा 376 (एफ) के विकल्प में 5/6 एवं 506 (भाग-2) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। प्राध्यापक डॉ डोंगरे पर आरोप था कि 2 दिसंबर 2017 को लगभग शाम 6.30 बजे हमलापुर निवासी कमला पाटिल के निवास पर जाकर 14 वर्षीय प्रार्थिया के साथ बलात्कार किया। मामले की एफआईआर घटना के 15 दिनों बाद गंज थाने में दर्ज करवाई गई थी। लंबे समय तक चले केस के बाद बालिका के बयान, बालिका की मां के बयान महिला डॉक्टर का अभिमत और ब्लड सैंपल से लिए गए। डीएनए की निगेटिव रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने पास्को एक्ट के आरोपों से डॉ डोंगरे को दोषमुक्त कर दिया है।
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