जेएच कॉलेज के प्राध्यापक बलात्कार के आरोप से दोषमुक्त
बैतूल। जेएच कॉलेज में प्रो. डॉ. सुखदेव डोंगरे को न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार सहित अन्य आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। बहुचर्चित इस मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता अभय गर्ग, अंशुल गर्ग और पियूष गर्ग ने बताया कि घटना के अनुसार यह आरोप थे कि उन्होंने नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार किया। जिसकी एफआइआर पीडि़ता ने गंज थाने में कराई थी। पुलिस ने धारा 376 (2) आई भा.द.वि. में धारा 3/4 पास्को एक्ट, धारा 376 (एफ) के विकल्प में 5/6 एवं 506 (भाग-2) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। प्राध्यापक डॉ डोंगरे पर आरोप था कि 2 दिसंबर 2017 को लगभग शाम 6.30 बजे हमलापुर निवासी कमला पाटिल के निवास पर जाकर 14 वर्षीय प्रार्थिया के साथ बलात्कार किया। मामले की एफआईआर घटना के 15 दिनों बाद गंज थाने में दर्ज करवाई गई थी। लंबे समय तक चले केस के बाद बालिका के बयान, बालिका की मां के बयान महिला डॉक्टर का अभिमत और ब्लड सैंपल से लिए गए। डीएनए की निगेटिव रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने पास्को एक्ट के आरोपों से डॉ डोंगरे को दोषमुक्त कर दिया है।
बैतूल। जेएच कॉलेज में प्रो. डॉ. सुखदेव डोंगरे को न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार सहित अन्य आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। बहुचर्चित इस मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता अभय गर्ग, अंशुल गर्ग और पियूष गर्ग ने बताया कि घटना के अनुसार यह आरोप थे कि उन्होंने नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार किया। जिसकी एफआइआर पीडि़ता ने गंज थाने में कराई थी। पुलिस ने धारा 376 (2) आई भा.द.वि. में धारा 3/4 पास्को एक्ट, धारा 376 (एफ) के विकल्प में 5/6 एवं 506 (भाग-2) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। प्राध्यापक डॉ डोंगरे पर आरोप था कि 2 दिसंबर 2017 को लगभग शाम 6.30 बजे हमलापुर निवासी कमला पाटिल के निवास पर जाकर 14 वर्षीय प्रार्थिया के साथ बलात्कार किया। मामले की एफआईआर घटना के 15 दिनों बाद गंज थाने में दर्ज करवाई गई थी। लंबे समय तक चले केस के बाद बालिका के बयान, बालिका की मां के बयान महिला डॉक्टर का अभिमत और ब्लड सैंपल से लिए गए। डीएनए की निगेटिव रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने पास्को एक्ट के आरोपों से डॉ डोंगरे को दोषमुक्त कर दिया है।