बेतुल

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं पर भवन निर्माताओं को नपा थमा रही नोटिस

जलसंकट ने नपा को याद दिलाया रेन वाटर हार्वेस्टिंग

बेतुलMay 06, 2018 / 12:51 pm

poonam soni

बैतूल. शहर में धड़ल्ले से हो रहे भवन निर्माण को देखते हुए नगरपालिका अचानक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर सक्रिय नजर आने लगी है। आनन-फानन में उन भवन निर्माताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं जिन्होंने मकान तो बना लिए हैं लेकिन अभी तक रेनवॉटर हावेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाया है। नगरपालिका की यह सक्रियता दरअसल में एक समाजसेवी संस्था द्वारा नवनिर्मित भवनों में वर्षा जल संरक्षण नहीं किए जाने की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद नजर आई। संस्था के पदाधिकारियों द्वारा नपाध्यक्ष अलकेश आर्य को वस्तुस्थिति से अवगत कराए जाने के बाद नपाध्यक्ष ने भवन निर्माताओं को नोटिस जारी करने के लिए पीडब्ल्यूडी शाखा को आदेशित किया। बताया गया कि शहर में पांच सौ अधिक मकान बनाए जा चुके हैं लेकिन किसी में भी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बना है।

एक सैकड़ा से अधिक को नोटिस
नगरपालिका द्वारा एक सैकड़ा से अधिक उन भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिन्होंने मकान बनाने की अनुमति तो ली लेकिन अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाया है। नगरपालिका सीएमओ द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि जिन भवन स्वामियों द्वारा अपने भवन में अभी तक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाया है उन्हें हिदायत दी गई है कि वे ३० मई तक निर्मित भवन में सिस्टम अनिवार्य रूप से बनवा ले, अन्यथा नगरपालिका द्वारा जारी भवन अनुज्ञा निरस्त की जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आठ साल में सिर्फ ५५० ने ली अनुमति
नगरपालिका द्वारा शहर क्षेत्र में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को वर्ष २०१०-११ में कानून रूप से लागू किया था। ताकि वर्षा जल को बर्बाद होने से रोका जाकर भूमिगत जलस्तर में सुधार लाया जा सके। इस कानून के लागू होने के बाद बीते आठ सालों में महज ५५० लोगों ने ही मकान बनाने की परमिशन ली है जबकि देखा जाए तो इन आठ सालों में पांच हजार से अधिक मकान बन चुके हैं। इनमें ७७५ मकान तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही बनाए गए हैं। वहीं ५५० नए प्रधानमंत्री आवासों को हाल ही में मंजूरी मिली है।
एफडी कराने पर ही मिलती है परमिशन
शहरी क्षेत्र में मकान बनाने की परमिशन तभी दी जाती जब भवन निर्माता अपने मकान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने की हामी भरता है। भवन निर्माण की मंजूरी देने के पूर्व नगरपालिका द्वारा दस हजार रुपए की संयुक्त एफडी कराई जाती है जो भवन मालिक एवं सीएमओ के नाम पर बनती है। यह एफडी बैंक जमा होती है जो भवन मालिक को उस समय मिलती है जब वह भवन में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए जाने के दस्तावेज प्रस्तुत करता है। सब इंजीनियर द्वारा भवन निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। जिसके बाद एफडी की राशि लौटा दी जाती है।
&जिन भवन स्वामियों ने अपने मकान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाया है उन्हें हिदायत दी गई है कि वे ३० मई तक निर्मित भवन में सिस्टम अनिवार्य रूप से बना लेवे। अन्यथा नपा द्वारा जारी भवन अनुज्ञा निरस्त की जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अलकेश आर्य, अध्यक्ष नगरपालिका बैतूल
प्रधानमंत्री आवास में नियमों की छूट
भूमिगत जलस्तर में सुधार एवं वर्षा जल को सहेजकर रखे जाने के लिए नगरपालिका ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कानून अनिवार्य तो कर दिया है, लेकिन इसकी अनिवार्यता को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। नगरपालिका उन भवन निर्माताओं को नोटिस भेज रही है जिन्होंने मकान बनाने की परमिशन ली लेकिन अभी तक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाया है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीते एक साल में ७५० से अधिक जो मकान बनाए गए इनमें वर्षा जल सहेजने के लिए रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की अनिवार्यता को नजरअंदाज कर दिया गया। चूंकि सरकारी योजना के तहत मकान बनाए गए हैं इसलिए इसमें नियमों का प्रावधान नहीं होने की बात कहीं जा रही है। वहीं इस साल पुन: ५५० प्रधानमंत्री आवास निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है।
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