पढ़ें, एनएचएआई ने क्यों कहा सरकारी विभाग ही सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे
नगरपालिका द्वारा खेड़ी स्थित ताप्ती बैराज से बैतूल फिल्टर प्लांट तक बिछाई गई २४ किमी लंबी पाइप लाइन की वैधानिकता को लेकर एनएचएआई ने सवाल खड़े कर दिए हैं।
बेतुल
Published: April 26, 2022 08:06:31 pm
बैतूल। नगरपालिका द्वारा खेड़ी स्थित ताप्ती बैराज से बैतूल फिल्टर प्लांट तक बिछाई गई २४ किमी लंबी पाइप लाइन की वैधानिकता को लेकर एनएचएआई ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल में हरदा से बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक ४७ के चौड़ीकरण में प्रभावित पाइप लाइन की शिफ्टिंग को लेकर नगरपालिका द्वारा ७० लाख रुपए का स्टीमेट बनाकर एनएचएआई को भेजा गया था। साथ ही पाइप लाइन शिफ्टिंग को लेकर विभिन्न शर्तों का उल्लेख किया गया था। जिसके बाद एनएचएआई ने उल्टे नगरपालिका से पाइप लाइन डालने के लिए एनएचएआई से ली गई अनुमति मांग ली है। एनएचएआई ने नगरपालिका को लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि यदि आपके द्वारा अनुमति नहीं ली गई है तो आपके द्वारा बिछाई गई पाइप लाइन वैधानिक नहीं है। यह खेद का विषय है कि सरकारी विभाग द्वारा ही सरकारी नियमों का पालन नहीं किया गया है।
नपा ने ७० लाख से अधिक का भेजा स्टीमेट
हरदा से बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक ४७ के चौड़ीकरण में प्रभावित पाइप लाइन की शिफ्टिंग के लिए नगरपालिका द्वारा करंजी नाले के पास १४ लाख १७ हजार रुपए एवं तितली फ्लाईओवर धरोना के पास ५६ लाख ६४ हजार १०० रुपए का प्राक्कलन तैयार किया जाकर एनएचएआई को भेजा गया था। भेजे गए प्राक्कलन में नगरपालिका द्वारा पाइप लाइन की शिफ्टिंग को लेकर विभिन्न शर्तों का उल्लेख भी किया गया था।
एनएचएआई ने पाइप लाइन को बताया अवैधानिक
नगरपालिका द्वारा बिछाई गई पाइप लाइन को एनएचएआई द्वारा अवैधानिक बताया जा रहा है। दरअसल में नगरपालिका द्वारा पाइप लाइन की शिफ्टिंग को लेकर भेजे गए ७० लाख स्टीमेट के बाद एनएचएआई द्वारा पाइप लाइन बिछाने की अनुमति मांगी जा रही है। अनुमति नहीं होने पर पाइपलाइन को वैधानिक नहीं होना बताया जा रहा है। साथ ही खेद व्यक्त किया जा रहा है कि सरकारी विभाग द्वारा ही सरकारी नियमों का पालन नहीं किया गया है।
एनएचएआई बना रही दबाव
एनएचएआई द्वारा पाइप लाइन शिफ्टिंग की राशि जमा नहीं करने के चक्कर में उल्टे नगरपालिका पर दबाव बना रही है। उल्टे नगरपालिका से एनएचएआई से ली गई अनुमति मांगी जा रही है। चेतावनी दी जा रही है कि मामले में तत्काल कार्यवाही करें क्योंकि भारत सरकार की महती परियोजना में किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। यदि जल्द ही इसका निराकरण नहीं किया जाता है तो जल प्रदाय बाधिक होने की संपूर्ण जवाबदेही नपा की होगी। एनएचएआई ने ९० दिनों में पाइप लाइन शिफ्टिंग करने की समय-सीमा भी निर्धारित कर दी है।
इनका कहना
- राष्ट्रीय राजमार्ग से पाइप लाइन शिफ्टिंग को लेकर नगरपालिका ने दो अलग-अलग स्टीमेट बनाकर एनएचएआई को भेजे थे, यदि नगरपालिका ने पाइप लाइन बिछाई होती तो अनुमति ली होगी।
- महेशचंद्र अग्रवाल, ईई नगरपालिका बैतूल।

NHAI said if permission is not taken by you then the pipeline laid is not legal
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