बता दें कि मनीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2010 से पूर्व भदोही के कौलापुर के पते पर असलहा लाइसेंस लिया था। जबकि वह प्रयागराज सैदाबाद के खपटिहा के मूल निवासी रहे। अवगत हो कि 2011 में तत्कालीन एसओ कपिलदेव तिवारी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट की ओर से कई बार हाजिर होने के लिए पत्र जारी हुआ लेकिन वह नहीं हाजिर हुए। इस बावत कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। वहीं शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत के समक्ष वह पेश हुए। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रमुख की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेजने का आदेश दे दिया। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने कहा कि पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में वारंट जारी हुआ था। शुक्रवार को ज्ञानपुर ब्लाक प्रमुख ने सरेंडर किया था। जमानत याचिका खारिज होने पर उन्हें जेल भेजा गया है। इसके बाद कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर मनीष मिश्रा को कोविड केयर सेंटर भदोही भेज दिया गया
By Mahesh Jaiswal