गोपीगंज थाने मे अधिवक्ता हंसाराम शुक्ल ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मिर्जापुर सोनभद्र एमएलसी राम लली मिश्रा को अग्रिम जमानत दे दी गई है इसके साथ ही निर्देशित किया गया था कि अपना पर्सनल बॉन्ड गोपीगंज थाने में जाकर भरना होगा। इस क्रम में एमएलसी रामलली मिश्रा ने 1 लाख 50 हजार का पर्सनल बांड भरा, इसके साथ ही जमानत राशि भी दाखिल की है। इस दौरान एमएलसी राम लली मिश्रा के साथ उनकी अधिवक्ता पुत्री रीमा मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष काजल यादव, राजित राम यादव के साथ अधिवक्ता स्वामीनाथ व हंशाराम शुक्ल मौजूद रहे।
गौरतलब हो कि ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा के रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी ने विधायक, उनकी पत्नी और बेटे पर जबरन मकान और अन्य सम्पत्ति कब्जा करने का एफआईआर गोपीगंज थाने में दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने विधायक को मध्य प्रदेश के मालवा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब तक तीन बार उनका जेल बदला जा चुका है। फिलहाल उन्हें आगरा जेल में रखा गया है। इसी मामले में आरोपी विधायक की पत्नी और कारोबारी बेटे की तलाश में पुलिस जुटी थी। जिसे लेकर स्थानीय न्यायलय से गैरजमानती वारंट और कुर्की की करीवाई भी शुरू हो कर दी गई थी। इसी बीच रामलली मिश्रा को हाईकोर्ट से राहत मिली और इलाहाबद हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत दे दी। उन्हें एक सप्ताह तक विवेचनाधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा।
By Mahesh Jaiswal