होटल-मोटल के लिए मिलेगी छूट नगरीय विकास विभाग ने अब पर्यटन इकाई के रूप में होटल, मोटल और रिसोर्ट भवनों की स्वीकृति में भी शिथिलता देने का आदेश जारी किया है। एकीकृत भवन अधिनियम 2017 के अनुसार होटल, मोटल और रिसोर्ट के भूखंड बड़े शहरों में न्यूनतम 18 मीटर और छोटे शहरों में 15 मीटर चौड़ी सड़क पर होना चाहिए। अब बड़े शहरों में 15 मीटर और छोटे शहरों में 12 मीटर चौड़े मार्ग पर भी भवन निर्माण स्वीकृति दे दी जाएगी। यह छूट विशेष प्रकरणों में निवेश और वहां लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की संभावना के आधार पर दी जाएगी।
इस तरह रहेगी प्रक्रिया पूर्व में चैनल डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ शपथ-पत्र व अन्य कई पेचीदगियां भी पूरी करनी होती थी।अब स्वयं सत्यापन के साथ चैनल डॉक्यूमेंट्स व मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के साथ पेश करना होगा। आवेदन करने के साथ ही जेईएन या अन्य सक्षम अधिकारी मौका निरीक्षण करता था। अब जेईएन या अन्य अधिकारी के मौका रिपोर्ट की बाध्यता को हटा दिया है। पूर्व में ले-आउट व नक्शे की जांच के साथ सेटबैक भी देखा जाता था। कवर होने पर निर्माण को हटाना पड़ता था। अब ले-आउट व नक्शे की जांच नहीं होगी। अब तक हर मामलों में उजरदारी के प्रकाशन के 15 दिन पहले पत्रावली नहीं चलती थी। अब अब वास्तविक खरीदार/आवंटी के विक्रय पत्र/गिफ्ट डीड में प्रकाशन की आवश्यकता नहीं होगी।
-राज्य सरकार ने नाम हस्तांतरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। अकारण लोगों को न्यास के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। सरकार की मंशा के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
उम्मेदीलाल मीणा
सचिव नगर सुधार न्यास
उम्मेदीलाल मीणा
सचिव नगर सुधार न्यास