जिले में करीब 02 लाख 67 हजार किसान हैं। इनमें से करीब 1.5 लाख किसान ऐसे हैं जिनके पास नाममात्र की कृषि भूमि है। इनका जीवन कृषि कार्य पर निर्भर है। इन्हें बारिश, ओलावृष्टि के दौरान फसल खराबे से आर्थिक नुकसान से जूझना पड़ता है। अब ऐसे किसानों को भविष्य में पेंशन से सहूलियत मिल सकेगी। यह पेंशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से कोष कार्यालय के माध्यम से दी जाएगी।
इसमें 55 वर्ष या इससे अधिक आयु के महिला-पुरुष कृषक को 750 रुपए व 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के किसानों को 1000 रुपए प्रतिमाह देने का प्रावधान रखा है। इस पेंशन से इनके भविष्य की सामाजिक सुरक्षा हो सकेगी। योजना के पात्र लघु एवं सीमांत किसान होंगे। इसमें जिन कृषकों के पास एक हैक्टेयर से कम भूमि है वह सीमांत और जिनके पास दो हैक्टेयर के आसपास कृषि भूमि है वह लघु कृषक की श्रेणी में आएंगे। नियम के अनुसार ऐसे पात्र महिला या पुरुष वर्ग के किसानों को ई-मित्र पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर के उपनिदेशक राजेंद्र शर्मा ने बताया कि आवेदन के दौरान आधार व भामाशाह, कृषि भूमिधारण प्रमाण पत्र, फोटो आदि दस्तावेज संलग्न करने हैं। इसके बाद ग्रामीण स्तर पर तहसीलदार व नायब तहसीलदार और शहरी स्तर पर उपखंड अधिकारी मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे। इसके बाद पात्रता की स्वीकृति जारी की जा सकेगी।