राज्य में आने एवं जाने वालों को बनवाना होगा यात्रा पास राज्य में आने या दूसरे राज्य में जाने के लिए यात्रा पास बनवाने के बाद ही यात्रा करनी होगी। जिला कलक्टर ने आदेश जारी कर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों के मद्देनजर एवं जन सुरक्षा के उद्देश्य से अंतरराज्यीय आवागमन को नियंत्रित किए जाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार जिले की सीमा में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के आगमन को नियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित उड़ान, ट्रेन एवं बस से निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के पश्चात् ही यात्रा करने के लिए अनुमत किया जाएगा तथा रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड पर उनकी पुन: स्क्रीनिंग की जाएगी। सड़क मार्ग से निजी बस, टैक्सी, निजी परिवहन का बॉर्डर पर चैकपोस्ट स्थापित कर इन समस्त व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाए एवं व्यक्तिगत पहचान पत्र भी चैक किए जाएंगे। आदेशों के तहत राज्य से बाहर जा रहे व्यक्तियों को यात्रा करने के लिए यात्रा पास आवश्यक होगा। यह पास जिले के जिला पुलिस अधीक्षक, अति जिला कलक्टर (शहर), समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उप अधीक्षक पुलिस, स्थानीय पुलिस स्टेशन की ओर से जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड पर एक काउन्टर स्थापित किया जाएगा, जहां से भी आवश्यक सत्यापन पश्चात् यात्रा के लिए तत्काल पास जारी किया जा सकेगा परन्तु ऐसे व्यक्ति जो यह पास बनवाना चाहते हैं। उनको यात्रा प्रस्थान से समुचित समय पूर्व पहुंचना होगा इन स्थानों पर यात्रा संंबंधी स्क्रीनिंग पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार की जाएगी। जो व्यक्ति राज्य के बाहर सड़क मार्ग से प्रस्थान कर रहे हैं, उनके लिए जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से उनकी स्क्रीनिंग एवं पास व पहचान पत्र का सत्यापन बॉर्डर चैकपोस्ट पर भी किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए पास की व्यवस्था नहीं होगी जो 12 जुलाई 2020 को निर्धारित उड़ान, ट्रेन, बस से पूर्व आरक्षण से यात्रा कर रहे है तथा विशेष निजी आपातकालीन स्थिति में यात्रा एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।