भेजा था 45 हजार रुपए माह वेतन तय कर अधिवक्ता मुकेश बघेल ने बताया कि पीडि़ता के अनुसार अक्टूबर 2014 में उसके पति को मलेशिया भिजवाया गया। इसमें 45 हजार रुपए महीने वेतन पर नौकरी करने के लिए भेजा। वहां पहुंचने के बाद विजय कुमार के होडल निवासी जीजा को लखविंदर ने फोन किया। कहा कि अगर चार लाख रुपए दोगे तो विजय कुमार को वापस भेजेंगे। राजकुमारी ने मथुरा गेट थाने में वर्ष 2016 में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने एफआर लगा दी। इसके बाद न्यायालय में दुबारा से मुकदमा खुलवाया गया। इसमें पूरी तरह जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। राजकुमारी ने रिट चार अक्टूबर 2020 को हाइकोर्ट में रिट लगाई। उसे खरिज कर दिया गया। राजकुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को नोटिस जारी किए हैं।