scriptरोडवेज के अनुबंधित वाहन के चालक बिना वर्दी मिले तो लगेगा हर दिन 50 रुपए जुर्माना | If the bus driver had no uniforms, then will get Rs 50 fines every day | Patrika News

रोडवेज के अनुबंधित वाहन के चालक बिना वर्दी मिले तो लगेगा हर दिन 50 रुपए जुर्माना

locationभरतपुरPublished: Jun 19, 2019 09:48:34 pm

Submitted by:

shyamveer Singh

भरतपुर. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अनुबंधित वाहनों में निरीक्षण के दौरान यदि कमियां पाई गईं और वो नोटिस अवधि में दूर नहीं की गईं तो वाहन मालिक को जुर्माना भरना पड़ेगा।

If the bus driver had no uniforms, then will get Rs 50 fines every day

रोडवेज के अनुबंधित वाहन के चालक बिना वर्दी मिले तो लगेगा हर दिन 50 रुपए जुर्माना

भरतपुर. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अनुबंधित वाहनों में निरीक्षण के दौरान यदि कमियां पाई गईं और वो नोटिस अवधि में दूर नहीं की गईं तो वाहन मालिक को जुर्माना भरना पड़ेगा। अनुबंधित वाहन पर कार्यरत चालक को भी निर्धारित वर्दीमें ड्यूटी देनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया तो 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना राशि भरनी पड़ेगी। इतना ही नहीं निगम ने अनुबंध पर ली जाने वाली बसों के लिए अलग-अलग कमियों पर अलग-अलग जुर्माना राशि तय की है।इस संबंध में निगम की प्रबंध निदेशक शुचि शर्माने प्रदेश के सभी आगार मुख्य प्रबंधकों को आदेश जारी किए हैं।

नोटिस अवधि में दूर करनी होंगी कमियां
निगम ने अनुबंधित बसों के लिए अलग-अलग कमियों के लिए जुर्माना राशि और उसे दूर करने के लिए अलग-अलग नोटिस अवधि तय की है। यदि अनुबंधित बसों में कमियां पाईजाती हैं तो उनको नोटिस अवधि में ही दूर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिक को अलग-अलग कमी के लिए निर्धारित जुर्माना हर दिन के हिसाब से निगम को देना होगा।
इसलिए निर्धारित की जुर्माना दरें
पूर्व में अनुबंधित वाहन स्वामियों के बिलों में अनावश्यक जुर्माना लगाकर राशि काटी जा रही थी। इसको लेकर अनुबंधित वाहनों के मालिकों ने प्रबंध निदेशक शुचि शर्मा को शिकायत की, जिसके बाद एमडी ने जुर्माना राशि व नोटिस अवधि तय कर सभी आगारों को नियमानुसार जुर्माना राशि लेने के निर्देश दिए हैं।

इन कमियों पर वसूला जाएगा जुर्माना
– खिड़की का शीशा टूटा/क्रेक होने पर 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा। कमी दूर नहीं होने पर सौ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा।
– फ्रंट/रियर ग्लास टूटा होने पर 15 दिन का नोटिस और कमी दूर नहीं होने पर 500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना।
-सीटें फटी होने पर सात दिन का नोटिस और उसके बाद कमी दूर नहीं होने पर 50 रुपए प्रति सीट जुर्माना।
-वाहन अन्दर/बाहर से गन्दी होने पर 7 दिन का नोटिस और उसके बाद कमी दूर नहीं होने पर 50 रुपए प्रतिदिन जुर्माना।
-वाहन चालक का पुलिस वेरिफिकेशन न होने पर 15 दिन का नोटिस और उसके बाद कमी दूर नहीं होने पर 100 रुपए प्रतिदिन जुर्माना।
– वाहन चालक के वर्दी में नहीं पाए जाने पर 7 दिन का नोटिस और उसके बाद कमी दूर नहीं होने पर 50 रुपए प्रतिदिन जुर्माना।
-आरएसआरटीसी आगे-पीछे, दाएं-बाएं न लिखा पाए जाने पर अथवा अस्पष्ट होने पर 7 दिन का नोटिस और उसके बाद कमी दूर नहीं होने पर 100 रुपए प्रतिदिन जुर्माना।
-निगम द्वारा अधिकृत होटल/ढाबे पर वाहन नहीं रोकने पर 7 दिन का नोटिस और उसके बाद पालना नहीं होने पर 100 रुपए प्रतिदिन जुर्माना।
-प्रत्येक निर्धारित बस स्टैण्ड पर लॉगशीट पर बस स्टैण्ड प्रभारी के हस्ताक्षर/सील नहीं लगवाने पर 50 रुपए प्रति बस स्टैण्ड जुर्माना।
-वाहनों में स्टेपनी/टूल न होने पर 7 दिन का नोटिस और उसके बाद कमी दूर नहीं होने पर 100 रुपए प्रतिदिन जुर्माना।
-व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम खराब होने पर 24 घंटे का नोटिस और कमी दूर नहीं होने पर 100 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगेगा।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो