प्रति व्यक्ति 35 लीटर पानी देने की है स्वीकृति बैठक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं चम्बल पेयजल परियोजना के अधिकारियों ने चम्बल पेयजल की उपलब्धता एवं आपूर्ति की समस्याओं की जानकारी देते हुए बताया कि चम्बल नदी में सीमित जल की आवक होने एवं चम्बल क्षेत्र में घडियाल परियोजना के संचालन होने के कारण सीमित मात्रा में पेयजल हेतु सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत अनुमति प्रदान की गई है इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 35 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की गणना के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें चम्बल नदी पर स्थापित पंपों की 24 घंटे चलाने की क्षमता पर उपलब्ध जल का उपयोग पेयजल के रूप में किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से चम्बल परियोजना के तहत अलवर जिले को पेयजल सप्लाई परियोजना में जिले के नदबई, वैर, भुसावर, बयाना क्षेत्र को शामिल किया गया है। इस परियोजना के तहत केवल नौ माह पेयजल सप्लाई करने के लिए जल उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि जिले के वैर, नदबई, भुसावर और बयाना क्षेत्र के लिए तीन माह पेयजल सप्लाई किए जाने के लिए स्टोरेज की व्यवस्था के लिए भूमि का चिन्हिकरण एवं आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।
ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण जल स्वच्छता समिति होगी गठित अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में चम्बल पेयजल सप्लाई सार्वजनिक नलों के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए स्थान का चयन ग्रामीण जल स्वच्छता समिति की ओर से किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि चम्बल पेयजल सप्लाई वाले ग्रामों में ग्रामीण मुख्य पाइपलाइनों से अवैध जल कनेक्शन न करें। इससे अन्य क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था में व्यवधान न हो। उन्होंने बताया कि अवैध जल कनेक्शनों के संबध्ंा में विभागीय अधिकारियों की ओर से संबंधित थानों पर सूचना देने के बावजूद भी कोई प्रभावी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशाषी अभियंता कुम्हेर ने बताया कि दिसम्बर माह से चम्बल पेयजल की सप्लाई कुम्हेर कस्बे में की जा रही है तथा पेयजल सप्लाई से वंचित क्षेत्रों में सप्लाई के लिए एक पम्पहाउस एवं दो उच्च जलाशयों के निर्माण के लिए नगर पालिका कुम्हेर से भूमि आवंटन की कार्यवाही अभी तक न होने के कारण ऐसे क्षेत्र चम्बल पेयजल की सप्लाई से वंचित हैं।