नियम: छह दिन पहले जारी होना चाहिए बैठक का एजेंडा शिकायत में बताया है कि 19 अप्रेल को हुई नगर निगम की साधारण सभा की बैठक का एजेंडा 12 अप्रेल को जारी किया गया। इसके बाद 16 अप्रेल को संशोधित एजेंडा जारी किया गया। इसके बाद बैठक के दौरान टेबल एजेंडा जारी कर दिया गया। जबकि नियम है कि बैठक से कम से कम छह दिन पूर्व एजेंडा जारी होना चाहिए। इसकी प्रति प्रत्येक पार्षद के पास पहुंच जानी चाहिए।
अब 25 जून को ही रखी नगर निगम की बैठक नगर निगम की बैठक 25 जून को दोपहर दो बजे सभागार में की जाएगी। इसके एजेंडा में चार प्रस्ताव रखे गए हैं। प्रस्ताव संख्या 67 में मास्टर ड्रेनेज सिस्टम की डीपीआर तैयार करने एवं ड्रेनेज कार्य की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेंसी के कार्य की संशोधित राशि 3.13 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार, प्रस्ताव संख्या 68 में भरतपुर शहर की ड्रेनेज व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के कार्य पर होने वाले व्यय राशि 275.66 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार, प्रस्ताव संख्या 69 पर भरतपुर शहर की चयनित मुख्य सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग, डोर टू डोर कचरा संग्रह और परिवहन कार्य एवं 40 वार्डों की मैनुअल स्वीपिंग की डीपीआर स्वीकृति करने एवं उक्त कार्य पर तीन वर्षों में होने वाले 60.46 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार, प्रस्ताव संख्या 70 पर शहर सौंदर्यीकरण के लिए शहर के मुख्य चौराहे एवं सर्किलों के नामकरण हेतु कमेटी गठित किए जाने पर विचार शामिल है।
-अभी मेरे पास नोटिस नहीं आया है। जानकारी करता हूं अगर नोटिस या ऐसा कोई मामला है तो नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डॉ. राजेश गोयल
आयुक्त नगर निगम