धारा 144 निषेधाज्ञा की अवधि 31 जुलाई तक बढाई भरतपुर. जिला मजिस्टे्रट नथमल डिडेल ने आदेश जारी कर जिले में धारा 144 निषेधाज्ञा की अवधि 31 जुलाई तक बढा दी गई है। जिला कलक्टर ने बताया कि विवाह संबंधी समारोह के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचना दी जाएगी और अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी तथा अन्त्येष्टि एवं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। जिले में सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन एवं डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा लेकिन शिक्षण कार्य नहीं होगा। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएं स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार (होटल, रेस्टोरेंट और क्लब, जिनको पहले से ही खुला रहने की स्वीकृति प्रदान की गई है, के अलावा) ऑडिटोरियम और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे। जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक सभी गैर सरकारी आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा। जिले के सभी व्यक्तियों की ओर से सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी न्यूनतम छह फीट बनाए रखें। जिले में सभी सामाजिक, राजनीति खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएं एवं बड़े सामूहिक आयोजन निषिद्ध रहेंगे। जिले के सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन में चेहरे पर मास्क, कवर पहनना अनिवार्य होगा। जिले के सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध होगा। जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णत: निषिद्ध होगा। जिले के सभी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहना हो, उसको कोई सामान नहीं बेचेगा। जिले में सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस व धार्मिक आयोजन आदि प्रतिबन्धित रहेंगे। यह आदेश तीन जुलाई 2020 की शाम पांच बजे से तत्काल प्रभाव से लागू होकर 31 जुलाई 2020 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर उस व्यक्ति, समूह के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।