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पांच भू-अभिलेख निरीक्षक व पांच पटवारियों के तबादलों के विरोध में उतरा संघ

locationभरतपुरPublished: Aug 05, 2020 09:31:40 am

Submitted by:

Meghshyam Parashar

-जिला कलक्टर को दिया ज्ञापन

पांच भू-अभिलेख निरीक्षक व पांच पटवारियों के तबादलों के विरोध में उतरा संघ

पांच भू-अभिलेख निरीक्षक व पांच पटवारियों के तबादलों के विरोध में उतरा संघ

भरतपुर. जिला पटवार संघ व कानूनगो संघ की बैठक का आयोजन किया गया। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की ओर से 31 जुलाई को पांच भू अभि-निरीक्षकों व पांच पटवारियों के स्थानान्तरण नीति विरूद्ध किए गए। इसके विरोध में पटवार संघ जिला अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा एवं कानूनगो संघ जिला अध्यक्ष दिनेश मिश्रा के साथ प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलक्टर से मुलाकात की एवं आगामी सात दिवस में स्थानान्तरण निरस्त कराने के लिए लिखने एवं कार्यमुक्त नहीं करने को ज्ञापन दिया। मौके पर गिरदावर भू अभिलेख निरीक्षक राकेश शर्मा, मुकेश मीणा, गणपत सिंह, प्रेम सिंह आदि, पटवार संघ तहसील अध्यक्ष वैर रामचरण कुशवाह, तहसील अध्यक्ष नदबई, आकाश सोलंकी, तहसील अध्यक्ष बयाना, देवी सिंह गुर्जर, तहसील अध्यक्ष कामां समन्दर मीना, तहसील अध्यक्ष डीग, जितेन्द्र जोगी, सर्वेश जैमन, विष्णु भातरा, गौरव फौजदार, सुरेन्द्र, मुकेन्द्र सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, भरत सिंह, अरविन्द, मोहनलाल जोशी, अरशाह उरफान आदि उपस्थित रहे।
इधर, कामां के नगला भोगरा के पटवारी महेश कुमार बैरवा राजकीय सेवा से बर्खास्त

जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने एक आदेश जारी कर तहसील कामां के पटवार मण्डल नगला भोगरा के तत्कालीन पटवारी महेश कुमार बैरवा को जांच में दोषी पाए जाने पर 31 जुलाई को राजकीय सेवा से पृथक कर दिया गया है। आदेशानुसार पटवारी महेश कुमार बैरवा को निलंबन काल में दिए गए निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन पटवारी महेश कुमार बैरवा की ओर से सम्भागीय आयुक्त कार्यालय में पदस्थापित तहसीलदार को फोन पर अनावश्यक एवं अवांछनीय फोन बार-बार कर एवं अश्लील व अभद्र मैसेज कर मानसिक रूप से प्रताडि़त किया गया जो कि राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियमों के विरूद्ध आचरण है। तहसीलदार की ओर से जिला कलक्टर को शिकायत किए जाने के बाद उक्त प्रकरण की जांच एसडीएम भरतपुर ने की। इसमें महेश कुमार के दोषी सिद्ध होने पर उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1958 के नियम 14 (06) के तहत जिला कलक्टर ने 31 जुलाई को सेवा से पृथक करने के आदेश जारी कर दिए।

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