इधर, कामां के नगला भोगरा के पटवारी महेश कुमार बैरवा राजकीय सेवा से बर्खास्त जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने एक आदेश जारी कर तहसील कामां के पटवार मण्डल नगला भोगरा के तत्कालीन पटवारी महेश कुमार बैरवा को जांच में दोषी पाए जाने पर 31 जुलाई को राजकीय सेवा से पृथक कर दिया गया है। आदेशानुसार पटवारी महेश कुमार बैरवा को निलंबन काल में दिए गए निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन पटवारी महेश कुमार बैरवा की ओर से सम्भागीय आयुक्त कार्यालय में पदस्थापित तहसीलदार को फोन पर अनावश्यक एवं अवांछनीय फोन बार-बार कर एवं अश्लील व अभद्र मैसेज कर मानसिक रूप से प्रताडि़त किया गया जो कि राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियमों के विरूद्ध आचरण है। तहसीलदार की ओर से जिला कलक्टर को शिकायत किए जाने के बाद उक्त प्रकरण की जांच एसडीएम भरतपुर ने की। इसमें महेश कुमार के दोषी सिद्ध होने पर उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1958 के नियम 14 (06) के तहत जिला कलक्टर ने 31 जुलाई को सेवा से पृथक करने के आदेश जारी कर दिए।