scriptBig News पंजाब में कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर 10 हजार तक जुर्माना | Fines up to 10 thousand for violation of Kovid-19 guidelines in Punjab | Patrika News

Big News पंजाब में कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर 10 हजार तक जुर्माना

locationभटिंडाPublished: Jul 23, 2020 09:34:01 pm

Submitted by:

Bhanu Pratap

घरेलू एकांतवास, खाने-पीने वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर 5000 रुपए जुर्माना
भीड़ के दौरान में सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने वालों को भी 10000 रुपए जुर्माना देना होगा

captain Amarinder singh

घरेलू एकांतवास, खाने-पीने वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर 5000 रुपए जुर्माना

बठिंडा/चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से गुरुवार को ऐलान किया कि नए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में घरेलू एकांतवास का उल्लंघन करने वाले कोविड मरीज़ों को 5000 रुपए जुर्माना किया जायेगा। राज्य में इस समय पर 951 मरीज घरेलू एकांतवास में हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में महामारी के फैलाव को रोकने के लिए बन्दिशों की सख्ती से पालना को यकीनी बनाने के लिए रेस्टोरेंट और खाने-पीने वाले व्यापारिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने वालों के लिए भी 5000 रुपए जुर्माना करने का ऐलान किया। भीड़ के दौरान सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने वाले और तयशुदा संख्या से अधिक जलसा करने वालों पर 10000 रुपए जुर्माना किया जायेगा।
पहले 200 से 500 रुपये जुर्माना था

राज्य में कोविड की स्थिति और इससे निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बुलायी वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ऐलान कए गए जुर्माने पहले ऐलाने गए जुर्मानों से अलग होंगे। मई महीने में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना, घरेलू एकांतवास की हिदायतों के उल्लंघन पर 200 रुपए और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपए जुर्माना लाने का ऐलान किया गया था।
बस, कार, आटो, दोपिहय वाहन पर जुर्माना

मौजूदा दिशा -निर्देशों के मुताबिक दुकानों, व्यापारिक स्थानों को सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर 2000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। बसों और कारों में ऐसे उल्लंघन करने पर क्रमवार 3000 रुपए और 2000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। आटो -रिक्शा और दो-पहिया वाहनों के सम्बन्ध में 500 रुपए जुर्माना देना होगा।
मास्क न पहनने पर रोज 5000 चालान

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने राज्य सरकार की तरफ से जारी दिशा -निर्देशों के अनुसार मास्क पहनना लाजि़मी करने के अमल को सख्ती से यकीनी बनाने के लिए कड़े कदम उठाने के हुक्म दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अलग-अलग धार्मिक संस्थाओं के मुखियों और प्रबंधकों को राज्य में धार्मिक स्थानों पर मास्क पहनने समेत कोविड सम्बन्धी और सुरक्षा उपायों और सामाजिक दूरी की बन्दिशों के पालन को यकीनी बनाने की अपील की। उन्होंने धार्मिक शख्सियतों को गुरुद्वारों, मंदिरों और अन्य स्थानों के द्वारा आवाजें देकर इस सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करने की भी अपील की। डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता के मुताबिक मास्क न पहनने के लिए रोज़मर्रा के लगभग 5000 चालान काटे जा रहे हैं।
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