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सहकारी बैंक और समिति की गलती से 11 किसान हो गए बीमा लाभ से वंचित, अब देना होगा 2.56 लाख हर्जाना

locationभिलाईPublished: Nov 28, 2020 05:20:57 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

सिंचित जमीन को असिंचित बताकर बीमा करवा दिए जाने से धमधा ब्लाक के ग्राम खेरधा के 11 किसान फसल बीमा लाभ से वंचित हो गए।

सहकारी बैंक और समिति की गलती से 11 किसान हो गए बीमा लाभ से वंचित, अब देना होगा 2.56 लाख हर्जाना

सहकारी बैंक और समिति की गलती से 11 किसान हो गए बीमा लाभ से वंचित, अब देना होगा 2.56 लाख हर्जाना

दुर्ग. सिंचित जमीन को असिंचित बताकर बीमा करवा दिए जाने से धमधा ब्लाक के ग्राम खेरधा के 11 किसान फसल बीमा लाभ से वंचित हो गए। जिला उपभोक्ता आयोग ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और प्राथमिक सेवा सहकारी समिति पर 2 लाख 56 हजार का जुर्माना लगाया है। बीमा लाभ से वंचित ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, प्राथमिक सेवा सहकारी समिति और भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत की गई थी। परिवादियों की शिकायत को जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने सुनवाई की और शिकायत को सही पाए जाने पर सभी 11 प्रकरणों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और सेवा सहकारी समिति नारधा पर हर्जाना लगाया।
किसानों को इस तरह मिलेगा हर्जाना
0 वरुण पिता पंचराम-46769
0 नैनुलाल पिता निजाम,-8918
0 तुकाराम पिता घांसीराम- 36990
0 भूपेंद्र पिता डोमलाल- 36990
0 गुमान पिता गैंदूराम- 25918
0 साजिद पिता वाजिद-22864
0 रामेश्वर पिता सोनूराम- 16824
0 भुनेश्वर पिता परगनिहा- 13622
0 राजकुमार पिता फकीरा-7017
0 मदन पिता पल्टन- 6640
0 दिनेश पिता तीरथ- 3913
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