यह मिला है निर्देश
राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव व राहत आयुक्त रीता शांडिल्य ने जिलों के कलेक्टर व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष को पत्र भेजा है। जिसमें कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से कोविड-19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए तय किए हैं, जो अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के तहत दी जाएगी।
देना होगा प्रमाण पत्र
संबंधित परिवार से तय आवेदन पत्र के माध्यम से अपना दावा पेश करेंगे। आवेदक के पास सीडीएसी से जारी कोविड-19 से मृत्यु के संबंधित आधिकारिक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी, आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान करें। अनुदान सहायता देने की प्रक्रिया सरल और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
कलेक्टरों के जिम्मे लोगों को जागरूक करना
सचिव व राहत आयुक्त ने कलेक्टरों से कहा है कि अपने जिले में इसका प्रचार-प्रसार के माध्यम से नागरिकों को इस सहायता के बारे में जागरूक करें और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई तय करें। जिला के हर तहसील कार्यालय और जिला कार्यालय में कार्यालयीन समय सहित नगर निगम क्षेत्र के जोन मुख्यालय में भी आवेदन जमा लेने कहा गया है। सभी आवेदनों को कलेक्टर खुद की निगरानी में जांच और सत्यापन करना तय करेंगे। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि कोविड-19 से मृत व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई करेंगे।