भिलाई

लक्जरी कार में किया ऐसा गंदा काम, 4 युवकों को हो गई सात साल की सजा, ढाई लाख जुर्माना भी

गांजा तस्करी के मामले में चार युवकों को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। न्यायाधीश मंसूर अहमद ने खुर्सीपार निवासी महेन्द्र साहू, ओडि़सा निवासी आलोक साहू को नारकोटिक एक्ट के तहत 5-5 साल कारावास की सजा सुनाई है।

भिलाईMar 05, 2019 / 10:59 pm

Satya Narayan Shukla

लक्जरी कार में किया ऐसा गंदा काम, 4 युवकों को हो गई सात साल की सजा, ढाई लाख जुर्माना भी

दुर्ग@Patrika. गांजा तस्करी के मामले में चार युवकों को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। न्यायाधीश मंसूर अहमद ने मंगलवार को आरोपी खुर्सीपार निवासी महेन्द्र साहू (३२) व तरभा थाना नुवापारा ओडि़सा निवासी आलोक साहू (२४ वर्ष) को नारकोटिक एक्ट के तहत ५-५ साल कारावास की सजा और तरभा थाना नुवापारा के ही अशुंमन गुरु (२२) व चकराभाठा थाना पंलाकी ओडि़सा निवासी पिंटू धुरू (२५) को ७-७ साल कारावास की सजा सुनाई है। @Patrika. न्यायाधीश ने चारो आरोपियों पर क्रमश: ५०-५० और ७०-७० हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को ६-६ माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज
प्रकरण के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ खुर्सीपार पुलिस ने अपराध दर्ज किया था।मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने डपरापारा तिराहा के निकट घेराबंदी किया था। पुलिस ने सूचना के आधार पर चिन्हित इनोवा कार को रोककर पूछताछ की थी। @Patrika. तलाशी लेने के दौरान पुलिस ने महेन्द्र साही व आलोक साहू से १०-१० किलोग्राम और अंशुमन व पिंटू धुरा से १५-१५ किलो ग्राम गांजा जब्त किया था। गांजा बरामद होने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
रायपुर पहुंचने की लगी थी भनक
इनोवा सवार गांजा तस्करों के रायपुर पहुंचने की सूचना मिली थी।बाद में पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी भिलाईकी दिशा में निकले हैं।वे खुर्सीपार गांजा को ऊतारेंगे।इसके बाद खुर्सीपार पुलिस ने घेराबंदी शुरू की।
इनोवा राजसात
पुलिस ने गांजा के अलावा इनोवा ओर ०३ जे ०००२ को जब्त किया है। न्यायालय ने जब्त इनोवा को राजसात करने का आदेश दिया है।इनोवा की कीमत पुलिस ने तीन लाख रुपए आकी है।

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