यह हुआ नुकसान
भिलाई इस्पात संयंत्र से जो कुल राजस्व की प्राप्ति होती है, उसमें आधा हिस्सा संयंत्र क्षेत्र का होता है और शेष आधा टाउनशिप का होता है। इस तरह से करीब ११ करोड़ रुपए सालाना निगम के खजाने में आता है।
पचास-पचास फीसदी बटेगा
जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अगर नियम से बटवारा होता है, तो बीएसपी का पचास फीसदी राजस्व रिसाली और पचास फीसदी भिलाई नगर पालिक निगम के खजाने में आएगा।
यह होगा नुकसान
नगर पालिक निगम, रिसाली को वर्तमान नक्शा से राजस्व का नुकसान हो रहा है। बीएसपी का पूरा हिस्सा भिलाई नगर पालिक निगम में दर्शाया गया है, जो कि वार्ड-45 के चौहद्दी से अलग है।
न्यायालय के शरण में जाने की तैयारी
इसे जनप्रतिनिधि अपराध के तौर पर देख रहे हैं। इस मामले में वे पहले कलेक्टर और बाद में कोर्ट जाने की बात भी कह रहे हैं। मामला इस वजह से उलझ गया है, क्योंकि पहले और बाद के वार्डों की चौहद्दी अलग-अलग नजर आ रही है। जिसे वे बेस बनाकर शिकायत तैयार किए हैं।
कलेक्टर से शिकायत
रिसाली के जनप्रतिनिधि केशव बंछोर, नरेश कोठारी, चंद्र्रभान ठाकुर ने इसको लेकर शिकायती पत्र कलेक्टर को देने की तैयारी की है। वे साफ कह रहे हैं कि वार्ड-45 रिसाली के गजट में प्रकाशित वार्डों के चौहद्दी में नगर पालिक निगम, भिलाई के अफसरों ने कुछ छेड़-छाड़ किया है। जिसकी वजह से भिलाई इस्पात संयंत्र, रिसाली नगर निगम के हाथ से निकल रहा है।
कलेक्टर दुर्ग से वार्ड परिसीमन 2020 दावा आपत्ति
जनप्रतिनिधियों ने दावा आपत्ति में कहा है कि वार्ड-45 मरोदा सेक्टर जो रिसाली नगर पालिक निगम में समाहित किया गया है। उसका चौहद्दी प्रगति पथ से खुर्सीपार रेलवे क्रांङ्क्षसग और खुर्सीपार रेलवे लाइन से पुरैना ग्राम तक है। इससे साफ है कि पूरा संयंत्र रिसाली नगर पालिक निगम एरिया में आ रहा है।
यहां की गई गड़बड़ी
इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि भिलाई निगम के अधिकारियों ने वार्ड-51 में रिसाली के वार्ड 45 के कुछ हिस्से को जोड़ दिया है। जिससे संयंत्र का बड़ा हिस्सा भिलाई नगर निगम में समाहित हो जा रहा है। असल में यह गजट में दर्शाए नक्शा और अधिसूचना के खिलाफ है।
यह रही है चौहद्दी
भिलाई नगर निगम परिसीमन 2020 वार्ड क्रमांक 51 सेक्टर-3 के उपरोक्त चौहद्दी में वार्ड क्रमांक 45 (नगर पालिक निगम भिलाई का पुराना वार्ड, वार्ड परिसीमन नगर पालिक निगम भिलाई 2014) के क्षेत्र को भी समाहित किया जा रहा है जो कि छत्तीसगढ़ राजपत्र 26 दिसंबर 2019 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-1-168 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें अनुसूची 1 में नगर पालिक निगम, रिसाली की सीमा में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रो का विवरण दिया है।
यह है मांग
जनप्रतिनिधियों ने मांग किया कि 26 दिसंबर 2019 को प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-1- 168/2019/18 के अनूरूप नगर पालिक निगम, रिसाली की चौहद्दी छत्तीसगढ़ राजपत्र ४ जुलाई 2014 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ- 1-65/2014/18 के अनुसार वार्डो की निर्धारित चौहद्दी को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप वार्ड परिसीमन 2020 नगर पालिक निगम, भिलाई का किया जावे। वर्तमान में नवगठित रिसाली नगर निगम में नगर पालिक निगम भिलाई से पृथक कर समाहित किए गए मरोदा सेक्टर वार्ड के क्षेत्र को अतिक्रमित करते हुए नगर पालिक निगम भिलाई वार्ड परिसीमन 2020 किया गया है। जिस पर उनकी कड़ी आपत्ति है।