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भिलाई वासियों को निगम ने नए साल का दिया सबसे बड़ा तोहफा, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

locationभिलाईPublished: Jan 02, 2018 12:01:02 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

1 जनवरी 2018 से टैक्स जमा करने पर लगने वाली 10 फीसदी अधिभार (ब्याज) से राहत देने के लिए सर्कुलर जारी किया है।

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भिलाई. नए साल में निगम प्रशासन ने संपत्तिकर दाताओं को बड़ा तोहफा दिया है। 31 दिसंबर तक वर्ष 2017-18 का संपत्तिकर जमा नहीं करने वालों से 1 जनवरी 2018 से टैक्स जमा करने पर लगने वाली 10 फीसदी अधिभार (ब्याज) से राहत देने के लिए सर्कुलर जारी किया है।
31 जनवरी तक टैक्स की राशि को एक मुश्त जमा करने पर दो फीसदी छूट भी देने का निर्णय लिया है। जो संपत्तिकर दाता अब तक वर्ष 2017-18 के टैक्स को जमा नहीं कर पाया है। वह टैक्स की राशि को एकमुश्त जमा कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। छूट 31 जनवरी तक ही मिलेगी। संपत्ति कर को एकमुश्त जमा करने पर 30 नवंबर तक छूट दिए जाने का प्रावधान है।
निगम प्रशासन ने पहले छूट की अवधि को ३१ दिसंबर तक बढ़ाया। छूट की अवधि बीत जाने के बाद बकायादारों को १० फीसदी अधिभार (ब्याज) देना पड़ता है। महापौर परिषद ने बकाएदारों को नए साल में १० फीसदी अधिभार से राहत देने का निर्णय लिया है। राजस्व अधिकारी निगम एचके चंद्राकर ने बताया कि निगम प्रशासन ने छूट की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। ३१ जनवरी तक २०१७-१८ का टैक्स को एकमुश्त जमा करने पर दो फीसदी छूट दी जाएगी।
परिषद को लिखा पत्र
संपत्तिकर में छूट देने का निर्णय महापौर परिषद ने लिया है। निगम आयुक्त ने शत प्रतिशत राजस्व वसूली के लिए छूट की अवधि को बढ़ाने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को पत्र लिखा था। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद महापौर देवेन्द्र यादव एवं उनके परिषद के सदस्यों ने २९ दिसंबर को हुई एमआईसी की बैठक में छूट की अवधि को ३१ जनवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
37 हजार हंै बकाएदार
शहर में टैक्स दाताओं की संख्या करीब 1 लाख ७ हजार है। इसमें से लगभग ७० हजार लोग ३५ करोड़ रुपए टैक्स जमा कर चुके हैं। ३७ हजार बकायादार हैं। इन करदाताओं से ५ करोड़ रुपए राजस्व बकाया है।ठेका एजेंसी स्पैरो सॉफ्टेक प्रायवेट लिमिटेड को ५ करोड़ वसूल कर निगम के कोष में जमा करना है। शासन निगम को २०१७-१८ में ४० करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया है।
एकमुश्त टैक्स जमा करने पर छूट का प्रावधान
०१ अप्रैल से ३१ मई तक 6.25 फीसदी,
०१ जून-३१ जुलाई तक- 5 फीसदी
०१ अगस्त-३० सितंबर तक- 4 फीसदी
०१ अक्टूबर-३० नवंबर तक-2 फीसदी
०१ दिसंबर से-३१ मार्च तक 10 फीसदी ब्याज लेने का प्रावधान है।
इसमें राहत दी गई है।
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