स्वच्छता निरीक्षक वीके सैमुअल और अंजनी सिंह के नेतृत्व में निगम की उडऩदस्ता टीम ने जय अम्बे डेयरी एण्ड स्वीट्स, श्रीनील कंठेश्वर होटल, भिलाई चिकन राइस कॉर्नर, श्रीशुभम फर्नीचार, सोनी मोबाइल, सोनी डेली नीड्स, जय भोले चाय नास्ता सेन्टर, जेएस आर. मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर कुल 12 दुकानों की जांच की।
संपत्तिकर की फर्जी रसीद पर दर्ज होगी एफआईआर भिलाई में फर्जी रसीद को लेकर नगर निगम के संपत्तिकर विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्व अधिकारी अशोक द्विवेदी ने फर्जी रसीद वाले प्रॉपटी मालिक के स्व विवरणी सहित फाइल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रॉपर्टी मालिक के बयान के मुताबिक निगम के दस्तावेज व सील मुहर का गलत इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। फाइल प्रस्तुत नहीं करने पर वार्ड -9 के प्रभारी व राजस्व निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
मामला वार्ड-9 पुरानी बस्ती कोहका का है। दलजीत कौर पति सतजीत सिंह के नाम से 2017-18 में निगम के संपत्तिकर विभाग से दो रसीद जारी हुई। रसीद क्रमांक-476 मार्च 2018 में 2,250 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स जमा किए जाने का उल्लेख है। दूसरी रसीद क्रमांक-143, 6 फरवरी 2018 को जारी हुआ है, जिसमें करदाता के नाम से संपत्तिकर का 34,280 रुपए और समेकित कर 9,000 सहित कुल 43280 रुपए जमा करने का उल्लेख है। यह राशि निगम के कोष में जमा नहीं हुई है। उनके नाम पर ऑनलाइन रिकॉर्ड में आज भी बकाया है।
खुलासे के बाद अधिकारी ने दिखाई गंभीरता
संपत्तिकर विभाग के इस फर्जीवाड़े का पत्रिका ने खुलासा किया था। 18 अक्टूबर के अंक में प्रकाशन के बाद इसे राजस्व अधिकारी व प्रभारी निगम आयुक्त अशोक द्विवेदी ने गंभीरता से लिया। राजस्व निरीक्षक नरहर यादव और शिव शर्मा को संबंधित प्रकरण की फाइल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में प्रापर्टी मालिक दलजीत कौर ने बयान में पाठक को संपत्तिकर जमा करने के लिए राशि देने की बात कही है। संपत्तिकर विभाग में पाठक सरनेम का कोई कर्मचारी नहीं है। वह अपनी जमीन का नामांतरण कराना चाहती है। नामांतरण के लिए अपील करने पर राजस्व अधिकारी ने दलजीत को पहले बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने कहा था। दलजीत ने पाठक को 43250 और 2250 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए राशि देने की बात ही है। रिटर्न में दो रसीद देने का उल्लेख किया है।