छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में सपंत्तिकर के स्वनिर्धारण के लिए महापौर परिषद ने 23 मार्च को संकल्प पारित किया था। निगम प्रशासन ने ा निगम क्षेत्र मेंं स्थित भवन, भूमि के स्वामियों की जानकारी के लिए अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी है। निगम ने संपत्तिकर निर्धारण के लिए भवन के निर्माण की गुणवत्ता के आधार पर भवन की वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें भी घोषित की है।
महापौर नीरज पाल ने पिछले दिनों बजट पेश करते हुए घोषणा की थी कि इस साल किसी भी तरह के टैक्स व शुल्क में कोई बढोतरी नहीं की गई है।
महापौर नीरज पाल ने पिछले दिनों बजट पेश करते हुए घोषणा की थी कि इस साल किसी भी तरह के टैक्स व शुल्क में कोई बढोतरी नहीं की गई है।
संपत्तिकर की की दरें जोनवार
जोन- आवासीय दरें- व्यावसायिक दरें
जोन- 1 नेहरू नगर- 10.08 - 12.60
जोन- 2 वैशाली नगर - 5.04- 6.30
जोन- 3 मदर टेरेसा नगर. 2.52-3.78
जोन-4. ,खुर्सीपार क्षेत्र- 0- 3.14
(राशि रुपए प्रति वर्ग फीट)
--
वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें
जोन क्रमांक-1-
संपत्ति- आवासीय- व्यावसायिक
पक्का भवन- 23.94- 52.92
आंशिक पक्का भवन- 20.16- 48.50
कच्चा भवन- 13.22- 17.00
खुली भूमि- 10.08- 12.60
मुख्य सड़क या बाजार में- 41.58 - 55.44
(राशि रुपए प्रति वर्ग फीट)
जोन- आवासीय दरें- व्यावसायिक दरें
जोन- 1 नेहरू नगर- 10.08 - 12.60
जोन- 2 वैशाली नगर - 5.04- 6.30
जोन- 3 मदर टेरेसा नगर. 2.52-3.78
जोन-4. ,खुर्सीपार क्षेत्र- 0- 3.14
(राशि रुपए प्रति वर्ग फीट)
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वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें
जोन क्रमांक-1-
संपत्ति- आवासीय- व्यावसायिक
पक्का भवन- 23.94- 52.92
आंशिक पक्का भवन- 20.16- 48.50
कच्चा भवन- 13.22- 17.00
खुली भूमि- 10.08- 12.60
मुख्य सड़क या बाजार में- 41.58 - 55.44
(राशि रुपए प्रति वर्ग फीट)
जोन क्रमांक-2-
संपत्ति- आवासीय- व्यावसायिक
पक्का भवन- 16.38 - 48.50
आंशिक पक्का भवन- 13.22-44.10
कच्चा भवन- 10.08 - 13.22
खुली भूमि- 5.04- 6.30
मुख्य सड़क या बाजार में- 32.76- 52.92
(राशि रुपए प्रति वर्ग फीट) जोन क्रमांक-3-
संपत्ति- आवासीय- व्यावसायिक
पक्का भवन- 13.86 - 16.38
आंशिक पक्का भवन- 10.08- 13.86
कच्चा भवन- 8.18 - 10.08
खुली भूमि- 2.52- 3.78
मुख्य सड़क या बाजार में-26.46 - 32.76
(राशि रुपए प्रति वर्ग फीट)
संपत्ति- आवासीय- व्यावसायिक
पक्का भवन- 16.38 - 48.50
आंशिक पक्का भवन- 13.22-44.10
कच्चा भवन- 10.08 - 13.22
खुली भूमि- 5.04- 6.30
मुख्य सड़क या बाजार में- 32.76- 52.92
(राशि रुपए प्रति वर्ग फीट) जोन क्रमांक-3-
संपत्ति- आवासीय- व्यावसायिक
पक्का भवन- 13.86 - 16.38
आंशिक पक्का भवन- 10.08- 13.86
कच्चा भवन- 8.18 - 10.08
खुली भूमि- 2.52- 3.78
मुख्य सड़क या बाजार में-26.46 - 32.76
(राशि रुपए प्रति वर्ग फीट)
जोन क्रमांक-4-
संपत्ति- आवासीय- व्यावसायिक
पक्का भवन- 0 - 16.38
आंशिक पक्का भवन- 0 - 12.60
कच्चा भवन- 0- 8.82
खुली भूमि- 0 - 3.14
मुख्य सड़क या बाजार में- 0 - 0
(राशि रुपए प्रति वर्ग फीट) वार्षिक भाड़ा मूल्य पर संपत्तिकर की दरें
भाड़ा मूल्य- सपंत्तिकर की दरें
1. 12 हजार तक- 6 प्रतिशत
2. 20 हजार तक- 8 प्रतिशत
3. 30 हजार तक- 10 प्रतिशत
4. 50 हजार तक- 12 प्रतिशत
5. 75 हजार तक- 15 प्रतिशत
6. 1 लाख तक- 18 प्रतिशत
7. 1 लाख से अधिक- 20 प्रतिशत
गरीबों को संपत्तिकर में पूरी छूट
कवेलू छत सहित कच्चे मकान जिनका क्षेत्रफल 500 वर्गफीट से अधिक न हो तथा ऐसी सभी भूमि व भवन जिन पर स्वामित्व या कब्जा शहरी गरीबों का हो तथा जिनका निर्माण शहरी गरीबों के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार,छग गृह निर्माण मंडल या नगर पालिक निकाय की किसी गृह निर्माण योजना के अंतर्गत हुआ है, उन्हें संपत्तिकर में संपूर्ण छूट रहेगी।
नि:शक्तों और परित्यक्ता महिलाओं को भी रियायत
नि:शक्त व्यक्तियों (समान अवसर अधिकार का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदार) अधिनियम 1995 (1996 का 1) को उनके स्वामित्व के अधीन भूमि और भवन पर 25 प्रतिशत नेत्रहीन व्यक्तियोंं तथा तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं को अपने स्वामित्व की भूमि व भवन पर 50 प्रतिशत संपत्तिकर चुकाना होगा।
संपत्ति- आवासीय- व्यावसायिक
पक्का भवन- 0 - 16.38
आंशिक पक्का भवन- 0 - 12.60
कच्चा भवन- 0- 8.82
खुली भूमि- 0 - 3.14
मुख्य सड़क या बाजार में- 0 - 0
(राशि रुपए प्रति वर्ग फीट) वार्षिक भाड़ा मूल्य पर संपत्तिकर की दरें
भाड़ा मूल्य- सपंत्तिकर की दरें
1. 12 हजार तक- 6 प्रतिशत
2. 20 हजार तक- 8 प्रतिशत
3. 30 हजार तक- 10 प्रतिशत
4. 50 हजार तक- 12 प्रतिशत
5. 75 हजार तक- 15 प्रतिशत
6. 1 लाख तक- 18 प्रतिशत
7. 1 लाख से अधिक- 20 प्रतिशत
गरीबों को संपत्तिकर में पूरी छूट
कवेलू छत सहित कच्चे मकान जिनका क्षेत्रफल 500 वर्गफीट से अधिक न हो तथा ऐसी सभी भूमि व भवन जिन पर स्वामित्व या कब्जा शहरी गरीबों का हो तथा जिनका निर्माण शहरी गरीबों के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार,छग गृह निर्माण मंडल या नगर पालिक निकाय की किसी गृह निर्माण योजना के अंतर्गत हुआ है, उन्हें संपत्तिकर में संपूर्ण छूट रहेगी।
नि:शक्तों और परित्यक्ता महिलाओं को भी रियायत
नि:शक्त व्यक्तियों (समान अवसर अधिकार का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदार) अधिनियम 1995 (1996 का 1) को उनके स्वामित्व के अधीन भूमि और भवन पर 25 प्रतिशत नेत्रहीन व्यक्तियोंं तथा तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं को अपने स्वामित्व की भूमि व भवन पर 50 प्रतिशत संपत्तिकर चुकाना होगा।