अगर निगम प्रशासन गौरवपथ के किनारे जमीन को लीज पर देने का संकल्प पारित करता है तो सबसे पहले महापौर परिषद पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगेगा। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के नक्शे में मदर टेरेसा नगर की जमीन का प्रयोजन बदलने में दिक्कत आएगी।
मदर टेरेसा नगर शारदापारा की जमीन आवासीय सह व्यावसायिक प्रयोजन की है। रोड किनारे मुख्यमंत्री स्वावलंंबन योजना की दुकानें है। यहां पेट्रोल पंप नहीं खोला जा सकता।
रोड किनारे की जमीन के ऊपर से 33 केवीए और हाइटेंशन तार है। हाइटेंशन तार के नीचे किसी भी तरह का निर्माण प्रतिबंधित है। भूमि विकास अधिनियम के तहत यहां निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती।
खाली प्लॉट से कुछ ही दूरी पर शासकीय स्कूल है। जहां कक्षा-पहली से बारहवीं तक की कक्षाएं लगती हैं। इस लिहाज से भी यहां पेट्रोल पंप खोलना अनुचित है।
शासकीय जमीन का आवंटन किसी व्यक्ति विशेष को क्यों? यह सवाल लाजिमी है। शासन या निगम प्रशासन ने अब तक किसी को भी सिर्फ एक आवेदन पर जमीन आवंटित नहीं किया है। अगर शासन या निगम जमीन लीज पर देना ही चाहता है तो रुचि की अभिव्यक्ति के तहत आवेदन बुलवाने से परहेज क्यों? प्रशासन नियमानुसार रुचि की अभिव्यक्ति के तहत आवेदन मंगवाते। प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी निकालते। लॉटरी में जिसका नाम आता, उसे नियम शर्तों के साथ जमीन आवंटन करते। इससे कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आती है, लेकिन यहां तो अपनों को उपकृत करने का बड़ा खेल चल रहा है। नियम शर्तों को ताक पर रखकर रसूखदार को प्राइम लोकेशन की जमीन को देने की गुपचुप तैयारी चल रही है।
किसी भी पेट्रोलियम कंपनी की डीलरशिप लेने के लिए आवेदक के नाम से जमीन होनी चाहिए। या फिर लीज की जमीन पर भी आवेदन कर सकता है। जमीन होने पर ही वह डीलरशिप के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र में जमीन का खसरा नंबर, रकबा, एप्रोच रोड, बिजली की सुविधा उल्लेख करना पड़ता है। आवदेन के साथ जमीन रजिस्ट्री या लीज डीड के दस्तावेज जमा करना पड़ता है, लेकिन वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने के लिए जिन नियम शर्तों का हवाला दिया जा रहा है, वह कंपनी के मानदंडों पर खरा नहीं उतर
रहा है।
गौरवपथ के किनारे पेट्रोल पंप खोलने जिस जमीन की मांग की गई है वह आवासीय प्रयोजन के लिए आरक्षित है। जमीन आवंटन का मामला विवादित है। उच्च न्यायालय बिलासपुर में मामला अभी लंबित भी है। न्यायालय की युगल पीठ ने निगम प्रशासन को शारदापारा आवासीय योजना की जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने कहा है।
पेट्रोलियम कंपनी वैशाली नगर में नया पेट्रोल पंप खोलना चाह रही है। कंपनी ने इस क्षेत्र के सर्विस स्टेशन को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया है। आवेदनकर्ताओं के पास इस लोकेशन पर स्वयं की जमीन है। गौरवपथ, हाउसिंग बोर्ड के रोड किनारे जितनी जमीन है, वह या तो निगम प्रशासन की है या फिर जिला उद्योग विभाग की है। इस वजह से आवेदनकर्ताओं ने लीज डीड वाली जमीन के विकल्प को भरा। जिन लोगों ने सर्विस स्टेशन की स्थापना के लिए जमीन अलॉट करने का शपथ पत्र दिया, उनमें से एक को कंपनी ने ऑफर किया है।