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भिलाई स्टील प्लांट को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, कहा सरकारी जमीन चाहिए तो पैसा दो

locationभिलाईPublished: Sep 12, 2019 04:27:04 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai steel plant) के वृहद परियोजना के लिए कांकेर में 921 हेक्टेयर जमीन पर अपनी खनन परियोजना शुरू करने के मामले में हाईकोर्ट बिलासपुर (Bilaspur high court) से बड़ा झटका मिला है।

भिलाई स्टील प्लांट को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, कहा सरकारी जमीन चाहिए तो पैसा दो

भिलाई स्टील प्लांट को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, कहा सरकारी जमीन चाहिए तो पैसा दो

भिलाई. भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai steel plant) SAIL के वृहद परियोजना के लिए कांकेर में 921 हेक्टेयर जमीन पर अपनी खनन परियोजना शुरू करने के मामले में हाईकोर्ट बिलासपुर (Bilaspur high court) से बड़ा झटका मिला है। सेल (Steel Authority of India) प्रबंधन के जंगल भूमि का राज्य सरकार को मूल्य न अदा करके मुफ्त में जमीन देने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज दिया है। सख्त
लहजे में कहा है कि जमीन चाहिए तो शासकीय दर से राज्य शासन को पूरी कीमत अदा करें। हाईकोर्ट ने बीएसपी की याचिका खारिज करते हुए 921 हेक्टेयर जमीन का बाजार भाव से कीमत देने का आदेश दिया है। जिसके बाद कांकेर के कलवर-नागुर खदान के लीज और खनन पर संकट के बादल छा गए हैं। बीएसपी और राज्य सरकार के बीच चल रहे विवाद से बचने के लिए बीएसपी प्रबंधन ने बिलासपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।
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याचिका खारिज होने के बाद अब भिलाई स्टील प्लांट को 30 दिन की अवधि में पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोजेक्ट की पूरी जमीन छत्तीसगढ़ शासन को लौटानी पड़ेगी। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद बीएसपी प्रबन्धन आगे की रणनीति बनाने में जुट गया है। यदि प्रबंधन उपरोक्त समय में अपना निर्णय राज्य सरकार को नहीं सुना पाएगी तो, 921 हेक्टेयर जंगल भूमि का राज्य सरकार पट्टा संशोधित कर सकेगी। बीएसपी प्रबंधन के पास 17 हेक्टेयर जंगल भूमि खनिज के उपयोग के लिए रहेगी।
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एक साल पहले दायर की थी याचिका
एक साल पहले राज्य सरकार (Chhattisgarh government) ने बीएसपी को इस प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित भूमि की कीमत अदा करने का आदेश दिया था। सरकार के आदेश के खिलाफ बीएसपी ने बीते वर्ष 2018 में ही याचिका दायर कर अपने पक्ष रखा और वर्तमान मूल्य अदा न करने और मुफ्त में प्रदान करने की राहत मांगी थी। राज्य शासन ने मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत किया और कहा कि बीएसपी उपरोक्त मूल्य अदा नहीं करना चाहती है तो वो 921 हेक्टेयर जंगल भूमि राज्य शासन को वापस कर दे। याचिका खारिज होने के बाद बीएसपी जनसंपर्क विभाग ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रबंधन आदेश का परीक्षण कर रही है। सेल कॉर्पोरेट ऑफिस से दिशा-निर्देश प्राप्त होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मार्च में सीएम से मिले थे सेल चेयरमैन
सेल के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी 19 मार्च को इसी साल भिलाई स्टील प्लांट के दौरे पर आए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खदान के विषय पर चर्चा की थी। राज्य सरकार ने बीच का रास्ता निकालने की बात कही थी पर समझौता नहीं हो सका। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में पैरवी सेल कर रही है।
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